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अवैध असलहा रखने में दो साल की कैद
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विशेष न्यायाधीश (उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) राज बहादुर सिंह मौर्य ने अवैध असलहा रखने में आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इक्कीस वर्ष पुराने इस मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि 17 मार्च 2020 की शाम अजीतमल पुलिस ने गांव मौनी का पुरवा स्थित रुरुआ पुल के नीचे नदी किनारे कुछ लोग देखे थे। छापा मारी में एक व्यक्ति बंदूक लटकाए मिला था।
उसने अपना नाम दीपू निवासी सांफर अजीतमल बताया। पुलिस का कहना है कि उसने मल्लाह दस्यु गिरोह को खाना खिलाने की बात स्वीकार की थी। बताया कि अवैध बंदूक गैंग वालों को देने लाया था।
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आयुध अधिनियम का ये मामला विशेष न्यायाधीश/एडीजे राज बहादुर सिंह मौर्य की कोर्ट में चला। उन्होंने आरोपी दीपू उर्फ दीप किशोर को आयुध अधिनियम की धारा 25 के आरोप में दो वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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इक्कीस वर्ष पुराने इस मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि 17 मार्च 2020 की शाम अजीतमल पुलिस ने गांव मौनी का पुरवा स्थित रुरुआ पुल के नीचे नदी किनारे कुछ लोग देखे थे। छापा मारी में एक व्यक्ति बंदूक लटकाए मिला था।
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उसने अपना नाम दीपू निवासी सांफर अजीतमल बताया। पुलिस का कहना है कि उसने मल्लाह दस्यु गिरोह को खाना खिलाने की बात स्वीकार की थी। बताया कि अवैध बंदूक गैंग वालों को देने लाया था।
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आयुध अधिनियम का ये मामला विशेष न्यायाधीश/एडीजे राज बहादुर सिंह मौर्य की कोर्ट में चला। उन्होंने आरोपी दीपू उर्फ दीप किशोर को आयुध अधिनियम की धारा 25 के आरोप में दो वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।