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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Two were sentenced to five years each and one to two years in prison for admitting their crime in the gangster case.

Auraiya News: जुर्म कबूलने पर गैंगस्टर में दो को पांच-पांच व एक को दो साल की सजा

Sun, 18 Oct 2026 01:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:09 AM IST
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Two were sentenced to five years each and one to two years in prison for admitting their crime in the gangster case.
औरैया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विनय प्रकाश सिंह ने थाना अयाना क्षेत्र के गांव हसुलिया निवासी गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपी सोनू उर्फ छंगे, पप्पू गुप्ता उर्फ योगेंद्र प्रकाश, बृजेश शर्मा का जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया। तीन को पांच-पांच साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना गलाया गया। वहीं आरोपी राहुल को दो साल की सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। सभी आरोपी सजा की अवधि जेल में पूरी कर चुके हैं, इसलिए उनकी रिहाई की स्थिति बन गई है।
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अभियोजन के अनुसार, थाना अयाना पुलिस ने साल 2018 में गांव हसुलिया निवासी सोनू उर्फ छंगे, पप्पू गुप्ता, बृजेश शर्मा, राहुल के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था। अभी हाल में आरोपियों ने कोर्ट के समक्ष जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र यह कहकर प्रस्तुत किया कि वे गरीब व्यक्ति है तथा वाद चलाने में असमर्थ हैं। वह लंबे समय से जेल में बंद है। न्यायालय ने यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग किया है। सभी आरोपियों को सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। उक्त सजा में जेल में बिताई गई अवधि समायोजित की जाएगी।
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