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Auraiya News: घर में घुसकर छेड़खानी करने के दो दोषियों को चार साल की कैद

Sat, 22 Aug 2026 12:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sat, 22 Aug 2026 12:35 AM IST
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Two convicted of trespassing and molestation sentenced to four years in prison.
औरैया। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सात साल पूर्व घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़, मारपीट व धमकी दो के दो दोषियों को चार-चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 20,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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वादी ने दर्ज कराई प्राथमिकी के अनुसार 29 सितंबर 2019 की शाम लगभग पांच बजे विपक्षी गौरव यादव व कृष्ण मुरारी यादव घर में घुस आए थे, उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने लगे थे। इस पर पुत्री चिल्लाने लगी तो आवाज सुनकर मां और पिता आ गए थे। शोर सुनकर विपक्षी जातिसूचक गालियां दी थीं और पुत्री सहित माता-पिता को पीट दिया था। जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले थे।
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इतना ही नहीं वह लोग रात आठ बजे थाने में सूचना देने गए तो रास्ते में लौटते समय विपक्षियों ने समझौते का दबाव बनाया था। विवेचक ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। शुक्रवार को विशेष न्यायालय पाॅक्सो के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त गौरव यादव व कृष्ण मुरारी यादव को सजा सुनाई। दोनों सजा पाए अभियुक्तों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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