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Auraiya News: किशोरी के साथ छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद
Thu, 25 Jan 2024 01:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Thu, 25 Jan 2024 01:02 AM IST
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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने सदर कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी के साथ छेड़खानी करने के दोषी को तीन साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादिनी ने उक्त मामला सदर कोतवाली में दर्ज कराया था। जिसमें वादिनी ने लिखा कि 18 दिसंबर 2016 की रात को उसके पति खेतों में पानी लगाने चले गए थे। वह घर के अंदर खाना बना रही थी। उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर के बरामदे में बैठी थी। तभी गांव के ही दीपू धोबी ने बुरी नियत से बरामदे में बैठी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। विरोध पर उसके साथ मारपीट की।
इस घटना को लेकर दीपू के खिलाफ छेड़खानी व मारपीट का मामला कोतवाली में पंजीकृत हुआ। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा एडीजे कोर्ट में चला। इसका निर्णय बुधवार को हुआ। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने इस अपराध के लिए कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने उसे निर्दाेष बताया।
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दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने छेड़खानी व मारपीट के दोषी दीपू धोबी को तीन साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादिनी ने उक्त मामला सदर कोतवाली में दर्ज कराया था। जिसमें वादिनी ने लिखा कि 18 दिसंबर 2016 की रात को उसके पति खेतों में पानी लगाने चले गए थे। वह घर के अंदर खाना बना रही थी। उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर के बरामदे में बैठी थी। तभी गांव के ही दीपू धोबी ने बुरी नियत से बरामदे में बैठी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। विरोध पर उसके साथ मारपीट की।
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इस घटना को लेकर दीपू के खिलाफ छेड़खानी व मारपीट का मामला कोतवाली में पंजीकृत हुआ। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा एडीजे कोर्ट में चला। इसका निर्णय बुधवार को हुआ। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने इस अपराध के लिए कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने उसे निर्दाेष बताया।
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दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने छेड़खानी व मारपीट के दोषी दीपू धोबी को तीन साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया।