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Auraiya News: बालक की हत्या में तीन दोषी, दो आरोपी दोषमुक्त हुए

Sat, 05 Oct 2024 01:16 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Oct 2024 01:16 AM IST
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Three accused in the murder of a child, two accused acquitted
औरैया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सैफ अहमद ने करीब आठ वर्ष पूर्व थाना एरवाकटरा क्षेत्र के ग्राम कढ़ैया में एक 10 वर्षीय बालक की हत्या में तीन को दोषी करार दिया है। जबकि दो सह अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया है। दोषियों को 14 अक्तूबर को सजा सुनाई जाएगी।
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जानकारी के मुताबिक ग्राम बरुआहार थाना किशनी जिला मैनपुरी निवासी वादी नरेंद्र सिंह यादव ने थाना एरवाकटरा में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने लिखा कि उसकी ससुराल ग्राम कढ़ैया थाना एरवाकटरा में है। छह जून 2016 को उसकी पत्नी बेबी, पुत्र संदेश कुमार (10) को लेकर मायके गई थी। 10 जून 2016 को पुत्र संदेश कुमार दोपहर के समय चचिया ससुर स्व. शौकीन सिंह के यहां गया था। शाम को पता कि वहीं पर संदेश की मौत हो गई व शव शौकीन सिंह के घर में पड़ा था।
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वादी ने आरोप लगाया कि चचिया ससुर के घर वालों ने जमीन के विवाद में पुत्र संदेश की हत्या कर दी। उसने जयपाल सिंह व महिपाल सिंह दोनों पुत्र शौकीन सिंह व शौकीन की पत्नी गंगादेवी ने मिलकर हत्या की है। इस तहरीर पर इन तीनों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा थाना एरवाकटरा में पंजीकृत हुआ। पुलिस ने विवेचना कर तीनों नामजद आरोपियों को निर्दोष मानते हुए अंतिम आख्या (एफआर) प्रेषित की। मुनीष उर्फ खजांची पुत्र शौकीन सिंह व राखी उर्फ रेखा पत्नी जयपाल को हत्या का दोषी मानते हुए चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा दोनों के विरुद्ध एडीजे कोर्ट में चला। सुनवाई के दौरान वादी की मांग पर एफआर में निर्दोष साबित किए गए तीन आरोपी जयपाल, महिपाल सिंह, गंगादेवी को कोर्ट ने बतौर अभियुक्त तलब किया। इस तरह पांच लोगों के विरुद्ध यह मुकदमा कोर्ट में चला। शुक्रवार को एडीजे तृतीय सैफ अहमद ने निर्णय सुनाया। कोर्ट ने पुलिस की विवेचना के विपरीत गंगा देवी, महिपाल व जयपाल को हत्या का दोषी माना व उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना में चार्जशीट पाने वाले दोनों आरोपियों मुनीष उर्फ खजांची व राखी उर्फ रेखा को कोर्ट ने दोष मुक्त करके बरी कर दिया।
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