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Auraiya News: गवाहों के पलटने से बरी हुए तीन आरोपी, झूठी गवाही में परिवादी पर कसेगा शिकंजा
Fri, 04 Sep 2026 12:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:06 AM IST
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औरैया। विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने लगभग नौ साल पुराने चर्चित मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के मामले में फैसला सुनाया है। पीठासीन अधिकारी विकास गोस्वामी की अदालत ने गवाहों के मुकर से तीनों आरोपियों शैलेंद्र उर्फ भोलू सिंह, शैलेंद्र उर्फ लल्ले और पुष्पेंद्र उर्फ फुस्से को बरी कर दिया है। हालांकि अदालत ने कोर्ट में बयान से मुकरने और झूठी गवाही देने पर परिवादी विजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
कस्बा अजीतमल के मोहल्ला शिवाजीनगर बाबरपुर के विजय कुमार ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। आरोप था कि चार सितंबर 2017 की रात 10 बजे आरोपी उसे घर से बुलाकर शनिदेव मंदिर के पास ले गए और शराब के लिए रुपये मांगे थे, मना करने पर जातिसूचक गालियां देते हुए लात-घूंसों और डंडों से मारपीट की थी।
अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह असमर्थ रहा कि अपराध इन्हीं आरोपियों ने किया था। संदेह का लाभ देते हुए आरोपियों को बरी कर दिया गया साथ ही, अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि परिवादी ने न्यायालय के समक्ष सत्य बोलने की शपथ के बावजूद झूठी गवाही दी है। कोर्ट ने अलग से प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। (संवाद)
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24.50 लाख ठगने वालों की जमानत अर्जी खारिज
औरैया। अयाना थानाक्षेत्र में पुराने खजाने का लालच देकर एक व्यक्ति से 24.50 लाख रुपये ठगने के मामले में आरोपी राजेश उर्फ मामा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्त पिछले करीब डेढ़ साल से जिला कारागार में निरुद्ध है। इमरान खान ने 18 मार्च 2025 को थाना अयाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हरनाम सिंह और एक अज्ञात बाबा ने उसे खेत में पुराना खजाना गड़ा होने का झांसा दिया था। आरोपियों ने तीन बार में कुल 24.50 लाख रुपये ऐंठ लिए थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान की अदालत ने आरोपी का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। (संवाद)
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कस्बा अजीतमल के मोहल्ला शिवाजीनगर बाबरपुर के विजय कुमार ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। आरोप था कि चार सितंबर 2017 की रात 10 बजे आरोपी उसे घर से बुलाकर शनिदेव मंदिर के पास ले गए और शराब के लिए रुपये मांगे थे, मना करने पर जातिसूचक गालियां देते हुए लात-घूंसों और डंडों से मारपीट की थी।
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अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह असमर्थ रहा कि अपराध इन्हीं आरोपियों ने किया था। संदेह का लाभ देते हुए आरोपियों को बरी कर दिया गया साथ ही, अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि परिवादी ने न्यायालय के समक्ष सत्य बोलने की शपथ के बावजूद झूठी गवाही दी है। कोर्ट ने अलग से प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। (संवाद)
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24.50 लाख ठगने वालों की जमानत अर्जी खारिज
औरैया। अयाना थानाक्षेत्र में पुराने खजाने का लालच देकर एक व्यक्ति से 24.50 लाख रुपये ठगने के मामले में आरोपी राजेश उर्फ मामा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्त पिछले करीब डेढ़ साल से जिला कारागार में निरुद्ध है। इमरान खान ने 18 मार्च 2025 को थाना अयाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हरनाम सिंह और एक अज्ञात बाबा ने उसे खेत में पुराना खजाना गड़ा होने का झांसा दिया था। आरोपियों ने तीन बार में कुल 24.50 लाख रुपये ऐंठ लिए थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान की अदालत ने आरोपी का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। (संवाद)