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Auraiya News: दोहरे हत्याकांड में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी
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औरैया। शहर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में लगभग तीन साल से जेल में निरुद्ध पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक समेत सभी आरोपियों को शुक्रवार को सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। वहां गवाह के न आने से सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तिथि 14 मार्च तय की है।
शहर के मोहल्ला नरायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में 15 मार्च 2020 को गोलीकांड में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी चचेरी बहन सुधा की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक, उनके दो भाई पूर्व ब्लाक प्रमुख संतोष पाठक, रामू पाठक समेत सभी 11 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। प्रशासन ने उन पर गैंगस्टर एक्ट का भी मामला पंजीकृत किया। यह दोनों मामले विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट संजय कुमार सिंह के यहां चल रहे हैं।
कमलेश पाठक को हाईकोर्ट से हत्या के मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन गैंगस्टर के मामले में जमानत न मिलने से वह रिहा नहीं हो पा रहे हैं। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने कमलेश पाठक की गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे उनके बाहर आने की संभावनाएं धूमिल हो गईं। हालांकि हत्या के मामले में हाईकोर्ट की ओर से जमानत दिए जाने के विरोध में वादी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट द्वारा जमानत न देने से कमलेश पाठक व उनके समर्थकों को काफी निराशा हुई है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्रा व हृदय नरायन पांडेय ने बताया कि अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। सभी आरोपियों को वापस विभिन्न जेलों में भेज दिया गया।
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शहर के मोहल्ला नरायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में 15 मार्च 2020 को गोलीकांड में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी चचेरी बहन सुधा की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक, उनके दो भाई पूर्व ब्लाक प्रमुख संतोष पाठक, रामू पाठक समेत सभी 11 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। प्रशासन ने उन पर गैंगस्टर एक्ट का भी मामला पंजीकृत किया। यह दोनों मामले विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट संजय कुमार सिंह के यहां चल रहे हैं।
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कमलेश पाठक को हाईकोर्ट से हत्या के मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन गैंगस्टर के मामले में जमानत न मिलने से वह रिहा नहीं हो पा रहे हैं। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने कमलेश पाठक की गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे उनके बाहर आने की संभावनाएं धूमिल हो गईं। हालांकि हत्या के मामले में हाईकोर्ट की ओर से जमानत दिए जाने के विरोध में वादी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट द्वारा जमानत न देने से कमलेश पाठक व उनके समर्थकों को काफी निराशा हुई है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्रा व हृदय नरायन पांडेय ने बताया कि अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। सभी आरोपियों को वापस विभिन्न जेलों में भेज दिया गया।
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