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Auraiya News: बार कौंसिल ने अधिवक्ता को पांच साल के लिए किया निलंबित
Thu, 04 Dec 2025 12:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Thu, 04 Dec 2025 12:08 AM IST
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औरैया। महिला अधिवक्ता की शिकायत पर बार बार कौंसिल उत्तर प्रदेश ने एक अधिवक्ता का लाइसेंस पांच साल के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद जिला जज ने जनपद के सभी कोर्ट में इस संदर्भ में नोटिस चस्पा करने के आदेश दिए हैं।
जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहीं कंचन चौधरी ने उत्तर प्रदेश बार कौंसिल को करीब एक साल पहले अधिवक्ता सागर उर्फ हरिओम शुक्ल के खिलाफ शिकायत की थी। इसमें उनके मुव्वकिलों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए लाइसेंस रद्द करने की मांग की थी। कई माह सुनवाई के बाद सात सितंबर को पांच साल के लिए सागर शुक्ला का लाइसेंस बार कौंसिल ने निलंबित कर दिया। आदेश की प्रति जिला जज और बार एसोसिएशन को भी भेजी गई थी।
मंगलवार को जिला जज मयंक चौहान ने भी इस संबंध में सभी न्यायालयों को आदेश जारी करने के साथ ही कोर्ट में भी नोटिस चस्पा करा दिया है। ऐसे में अब पांच साल तक अधिवक्ता किसी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे।
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वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता सागर शुक्ला की शिकायत पर शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद को शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है।
सुनवाई पूर्ण किए बिना किया गया आदेश
अधिवक्ता सागर शुक्ला ने बताया कि बार कौंसिल ने सुनवाई पूरी किए बिना ही लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया है। कौंसिल ने पक्षपात किया है। शिकायतकर्ता के खिलाफ भी जांच के आदेश हुए हैं।
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जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहीं कंचन चौधरी ने उत्तर प्रदेश बार कौंसिल को करीब एक साल पहले अधिवक्ता सागर उर्फ हरिओम शुक्ल के खिलाफ शिकायत की थी। इसमें उनके मुव्वकिलों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए लाइसेंस रद्द करने की मांग की थी। कई माह सुनवाई के बाद सात सितंबर को पांच साल के लिए सागर शुक्ला का लाइसेंस बार कौंसिल ने निलंबित कर दिया। आदेश की प्रति जिला जज और बार एसोसिएशन को भी भेजी गई थी।
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मंगलवार को जिला जज मयंक चौहान ने भी इस संबंध में सभी न्यायालयों को आदेश जारी करने के साथ ही कोर्ट में भी नोटिस चस्पा करा दिया है। ऐसे में अब पांच साल तक अधिवक्ता किसी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे।
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वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता सागर शुक्ला की शिकायत पर शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद को शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है।
सुनवाई पूर्ण किए बिना किया गया आदेश
अधिवक्ता सागर शुक्ला ने बताया कि बार कौंसिल ने सुनवाई पूरी किए बिना ही लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया है। कौंसिल ने पक्षपात किया है। शिकायतकर्ता के खिलाफ भी जांच के आदेश हुए हैं।