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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए सत्यापन शुरू
अमर उजाला औरैया
Updated Wed, 25 Feb 2015 11:34 PM IST
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नगर पंचायत द्वारा सभी पंद्रह वार्डाें में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सत्यापन कराया जा रहा है। नगर पंचायत कर्मी डोर टू डोर पहुंचकर नागरिकों को प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष शीला गुप्ता, अधिशाषी अधिकारी महेश चंद्र उपाध्याय एवं सभासदों ने सभी नगरवासियों से प्रपत्र भरने की अपील की है।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सत्यापन में परिवार के सभी सदस्यों का पूर्ण विवरण शामिल किया गया है जिसमें उनके नाम तथा जन्मतिथि के अलावा उनके आधार कार्ड संख्या एवं सभी सदस्यों की वार्षिक आमदनी का भी लेखा जोखा रहेगा। इस सर्वे के बाद ही राशन कार्ड बनेगा। खास बात यह है कि अब परिवार की मुखिया महिला को रखा जाएगा। हालांकि उसकी आयु अठारह वर्ष के ऊपर होनी चाहिए।
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इस संबंध में नगर पंचायत के अधिशाषी अधिकारी महेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी नगरवासी इस सत्यापन में सहयोग करें तथा अनिवार्य रूप से अपने परिवार का प्रपत्र भरवाएं। उन्हाेंने बताया कि महिला मुखिया के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खाता होना जरूरी है। इसके अलावा उसका क्षेत्रीय मतदाता सूची में नाम हो जिसके प्रमाण के लिये पहचान पत्र तथा आधार कार्ड का होना भी जरूरी है।
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उन्हाेंने बताया कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। वह बनवा लें। उसकी पावती रसीद की संख्या प्रपत्र में भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ परिवार की मुखिया का एक फोटो, मुखिया के बैंक पासबुक के प्रथम प्रष्ठ की फोटो कापी, आधार कार्ड की फोटो कापी के अलावा सभी सदस्यों की संयुक्त फोटो लगानी होगी।