फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Simple Plan began minor crime

शुरू हुई लघु अपराध की सरल योजना

Sat, 23 May 2015 11:59 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, औरैया
ब्यूरो/अमर उजाला, औरैया Updated Sat, 23 May 2015 11:59 PM IST
विज्ञापन
Simple Plan began minor crime

स्टेट बैंक आफ इंडिया की मुख्य शाखा में शनिवार को उच्च न्यायालय के आदेश पर लघु अपराधों में अर्थदंड जमा करने की सरल योजना का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश धर्मविजय सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि इससे न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या कम होगी। लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से छुटकारा मिल जाएगा।

विज्ञापन



 
योजना के नोडल अधिकारी सिविल जज हरवंश नारायन ने बताया कि जिन वादकारियाें के लघु अपराध जनपद न्यायालय में लंबित हैं, उनको अब न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। न्यायालय से लघु अपराध के मामलों के जो सम्मन जाएंगे, उसमे निर्धारित अर्थदंड की धनराशि अंकित की जाएगी।
विज्ञापन



सम्मन प्राप्त होते ही यदि संबंधित अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोपी के दोषी होने का अभिवचन करना चाहे तो दोषी होने का लिखित अभिवचन और जुर्माने के रूप में सम्मन में अंकित धनराशि नियत तिथि के पूर्व किसी भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में चालान के माध्यम से जमा कर सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन



बैंक द्वारा न्यायालय को अर्थदंड जमा करने की सूचना देते ही उसके विरुद्ध लंबित वाद समाप्त कर दिया जाएगा।


 
सीजेएम सत्य प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि शुभारंभ के समय कई लघु वादों का अर्थदंड जमा कराया गया। बैंक शाखा प्रबंधक एके सिन्हा ने योजना का पूरा लाभ वादकारियों को दिलाने का भरोसा दिया। कार्यक्रम का संचालन महावीर शर्मा ने किया।



इस मौके पर एडीजे महफूज अली, अंगद प्रसाद, सीजेएम सत्यप्रकाश द्विवेदी, सिविल जज शैलेंद्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीती चौधरी, दिनेश कुमार मिश्रा, जितेंद्र सिंह सेंगर आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed