फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Seven years in jail for molesting a teenager

Unnao Crime: किशोरी से छेड़छाड़ करने का मामला, दोषी को सात साल की जेल, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

Tue, 25 Jul 2023 01:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: कानपुर ब्यूरो Updated Tue, 25 Jul 2023 01:05 AM IST
सार

शासकीय अधिवक्ता प्रदीप श्रीवास्तव व चंद्रिका प्रसाद वाजपेयी की दलील व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने आरोपी बच्चा को घटना का दोषी माना। उन्होंने छेड़छाड़ के आरोप में उसे सात साल कैद और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

विज्ञापन
Seven years in jail for molesting a teenager
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उन्नाव जिले में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने 20 जून 2021 को लखनऊ के कृष्णा नगर थाना निवासी बच्चा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

विज्ञापन

महिला का आरोप था कि आरोपी शाम पांच बजे उसकी नाबालिग बेटी को बहलाफुसलाकर झाड़ी में ले गया छेड़छाड़ की। बेटी के शोर मचाने पर लोगों के आ जाने पर भाग निकला था। महिला की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना उपनिरीक्षक सुशील कुमार ने की थी।
विज्ञापन

आरोपी के खिलाफ 17 सितंबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप श्रीवास्तव व चंद्रिका प्रसाद वाजपेयी की दलील व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने आरोपी बच्चा को घटना का दोषी माना।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed