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Auraiya News: धमकी देने के आरोपी को मिली राहत
Sat, 23 May 2026 11:59 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 23 May 2026 11:59 PM IST
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औरैया। खुद को पत्रकार बताकर रंगदारी वसूलने और दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के आरोपी दिनेश चंद्र को जिला एवं सत्र न्यायालय से राहत मिल गई है।
पीठासीन अधिकारी मयंक चौहान की अदालत ने आरोपी का कोई पुराना आपराधिक इतिहास न होने और 13 मई से जेल में बंद रहने के आधार पर 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली है।
दिबियापुर थाना क्षेत्र में 12 मई को गांव प्रसाद पुरवा निवासी चंद्रप्रकाश ने मुकदमा दर्ज कराया था कि जब वह गांव ढिकियापुर में अपने प्लॉट पर निर्माण करा रहे थे, तब ढिकियापुर निवासी दिनेश चंद्र खुद को पत्रकार बताकर एक महिला के साथ आया।
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आरोपी ने निर्माण के बदले 10 हजार रुपये महीना रंगदारी मांगी और न देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित पहले उसे 10 हजार रुपये दे भी चुका था। शुक्रवार को कोर्ट ने बचाव व अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद आरोपी को रिहा करने के आदेश दिए। (संवाद)
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पीठासीन अधिकारी मयंक चौहान की अदालत ने आरोपी का कोई पुराना आपराधिक इतिहास न होने और 13 मई से जेल में बंद रहने के आधार पर 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली है।
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दिबियापुर थाना क्षेत्र में 12 मई को गांव प्रसाद पुरवा निवासी चंद्रप्रकाश ने मुकदमा दर्ज कराया था कि जब वह गांव ढिकियापुर में अपने प्लॉट पर निर्माण करा रहे थे, तब ढिकियापुर निवासी दिनेश चंद्र खुद को पत्रकार बताकर एक महिला के साथ आया।
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आरोपी ने निर्माण के बदले 10 हजार रुपये महीना रंगदारी मांगी और न देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित पहले उसे 10 हजार रुपये दे भी चुका था। शुक्रवार को कोर्ट ने बचाव व अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद आरोपी को रिहा करने के आदेश दिए। (संवाद)