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होर्डिंग-बैनर लगाने पर टैक्स लेगी पालिका
अमर उजाला ब्यूरो औरैया
Updated Wed, 23 Dec 2015 10:44 PM IST
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नगर पालिका परिक्षेत्र में लगाए जाने वाले होर्डिंग, बैनर और टावरों से कर वसूली को पालिका से भेजे गए गजट पर मोहर लगा दी गई है। इसके लिए पालिका प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। मार्च माह में टेंडर प्रक्रिया के बाद अप्रैल माह से इनसे वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएंगी। इससे जहां मनमाने तरीके से होर्डिंग, बैनरों को लगाए जाने पर लगाम लगेगी तो वहीं पालिका के राजस्व में अच्छा खासा इजाफा भी होगा।
शासन की ओर से निकायों में प्रचार संबंधी लगाए जाने वाले होर्डिंग, बैनर व स्थापित टावरों से कर वसूली को पालिका को दिए गए निर्देशों के तहत कार्रवाई अंतिम दौर में पहुंच गई है। पालिका प्रशासन की ओर से लगभग दो माह पूर्व बोर्ड बैठक में कर वसूली का प्रस्ताव बनाकर गजट हेतु राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद भेजा गया था। जिस पर प्रकाशन के बाद अंतिम मोहर लगा दी गई है।
इस नियम के लागू हो जाने से पालिका परिक्षेत्र में लगाए जाने वाले प्रचार संबंधी होर्डिंग, बैनर व स्थापित टावरों से निर्धारित की गई दरों के मुताबिक कर वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। इससे अब अगले वित्तीय साल में कोई भी व्यक्ति बिना पालिका की अनुमति के शहरी क्षेत्र में प्रचार सामग्री को नहीं लगवा सकेगा। नियम के मद्देनजर पालिका प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरु कर दी है। इसके लिए अप्रैल माह में टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद निर्धारित ठेकेदार के माध्यम से निर्धारित कर की वसूली की जाएगी।
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इस आदेश के लागू हो जाने से मनमाने तरीके से शहर में लगाए जाने वाले होर्डिंग व बैनरों सहित टावरों पर लगाम लग जाएगी। ईओ राधा तिवारी ने कहा कि शासन से कर वसूली की दर के गजट को स्वीकृति मिल गई है। अप्रैल माह में इसके लिए टेंडर कराए जाएंगे। जिसके बाद नए वित्तीय साल से ठेकेदार के माध्यम से पालिका की सीमा में लगाए जाने वाले होर्डिंग, बैनर आदि से वसूली की जाएगी।
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शासन की ओर से निकायों में प्रचार संबंधी लगाए जाने वाले होर्डिंग, बैनर व स्थापित टावरों से कर वसूली को पालिका को दिए गए निर्देशों के तहत कार्रवाई अंतिम दौर में पहुंच गई है। पालिका प्रशासन की ओर से लगभग दो माह पूर्व बोर्ड बैठक में कर वसूली का प्रस्ताव बनाकर गजट हेतु राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद भेजा गया था। जिस पर प्रकाशन के बाद अंतिम मोहर लगा दी गई है।
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इस नियम के लागू हो जाने से पालिका परिक्षेत्र में लगाए जाने वाले प्रचार संबंधी होर्डिंग, बैनर व स्थापित टावरों से निर्धारित की गई दरों के मुताबिक कर वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। इससे अब अगले वित्तीय साल में कोई भी व्यक्ति बिना पालिका की अनुमति के शहरी क्षेत्र में प्रचार सामग्री को नहीं लगवा सकेगा। नियम के मद्देनजर पालिका प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरु कर दी है। इसके लिए अप्रैल माह में टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद निर्धारित ठेकेदार के माध्यम से निर्धारित कर की वसूली की जाएगी।
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इस आदेश के लागू हो जाने से मनमाने तरीके से शहर में लगाए जाने वाले होर्डिंग व बैनरों सहित टावरों पर लगाम लग जाएगी। ईओ राधा तिवारी ने कहा कि शासन से कर वसूली की दर के गजट को स्वीकृति मिल गई है। अप्रैल माह में इसके लिए टेंडर कराए जाएंगे। जिसके बाद नए वित्तीय साल से ठेकेदार के माध्यम से पालिका की सीमा में लगाए जाने वाले होर्डिंग, बैनर आदि से वसूली की जाएगी।