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औरैया: स्कूलों में जाकर दिया नोटिस, फिर भी नहीं कर रहे सुधार
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देवकली चौकी पर वाहनों की चेकिंग करती पीटीओ रेहाना बानों
- फोटो : AURAIYA
औरैया। स्कूलों में चलने वाले वाहनों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी मानकों को पूरा न करने वाले वाहन स्वामियों को कई बार नोटिस भेजा गया। लेकिन सुधार न किए जाने पर परिवहन विभाग ने टीम गठित कर स्कूलों में जाकर नोटिस दिया है। सुधार न होने पर जिले के 36 स्कूली वाहनों का चालान किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन विभाग को वाहनों खासकर स्कूलों में चलने वाले वाहनों के लिए निर्देश जारी किए है। इनका अनुपालन न करने वाले वाहनों का पंजीयन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके चलते परिवहन विभाग द्वारा टीम बनाकर स्कूलों में जाकर वाहनों को चेक कर उन्हें निर्देश देना है कि निर्धारित 26 मानकों को पूरा करें। पीटीओ रेहाना बानों ने बताया कि अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी 26 मानकों में तीन मानक सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस व सीट बेल्ट में छूट दी जा रही है।
इनके न होने पर वाहनों का चालान नहीं किया जाएगा। लेकिन अन्य मानकों को पूरा करना होगा। बताया कि इससे पहले भी जिले के सभी स्कूलों को नोटिस भेजकर स्कूलों में चलने वाले वाहनों की फिटनेस कार्यालय में आकर चेक कराने को कहा गया था। उनके द्वारा निर्देशों का पालन न करने पर टीम गठित कर स्कूलों में जाकर वाहन चेक किए जा रहे हैं।
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साथ ही नोटिस देकर वाहनों को मानकों को पूरा करने का निर्देश दिया जा रहा है। बताया कि रोड पर चेकिंग के दौरान 36 स्कूली वाहन बच्चों को मानक से अधिक बैठाए मिले हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान किया गया है।
एआरटीओ धनवीर यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का मानकों को जो स्कूली वाहन पूरा नहीं करते है उन्हें नोटिस जारी किया गया है। अगर तय समय में मानकों को पूरा नहीं किया गया तो उन वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। जिसके बाद अगर उन वाहनों से कोई घटना होती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन विभाग को वाहनों खासकर स्कूलों में चलने वाले वाहनों के लिए निर्देश जारी किए है। इनका अनुपालन न करने वाले वाहनों का पंजीयन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके चलते परिवहन विभाग द्वारा टीम बनाकर स्कूलों में जाकर वाहनों को चेक कर उन्हें निर्देश देना है कि निर्धारित 26 मानकों को पूरा करें। पीटीओ रेहाना बानों ने बताया कि अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी 26 मानकों में तीन मानक सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस व सीट बेल्ट में छूट दी जा रही है।
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इनके न होने पर वाहनों का चालान नहीं किया जाएगा। लेकिन अन्य मानकों को पूरा करना होगा। बताया कि इससे पहले भी जिले के सभी स्कूलों को नोटिस भेजकर स्कूलों में चलने वाले वाहनों की फिटनेस कार्यालय में आकर चेक कराने को कहा गया था। उनके द्वारा निर्देशों का पालन न करने पर टीम गठित कर स्कूलों में जाकर वाहन चेक किए जा रहे हैं।
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साथ ही नोटिस देकर वाहनों को मानकों को पूरा करने का निर्देश दिया जा रहा है। बताया कि रोड पर चेकिंग के दौरान 36 स्कूली वाहन बच्चों को मानक से अधिक बैठाए मिले हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान किया गया है।
एआरटीओ धनवीर यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का मानकों को जो स्कूली वाहन पूरा नहीं करते है उन्हें नोटिस जारी किया गया है। अगर तय समय में मानकों को पूरा नहीं किया गया तो उन वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। जिसके बाद अगर उन वाहनों से कोई घटना होती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।