{"_id":"6aad885a03a9d0de9400e698","slug":"nomination-fee-and-security-deposit-amount-fixed-for-the-by-election-of-councilor-auraiya-news-c-211-1-aur1006-151808-2026-09-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Auraiya News: सभासद के उपचुनाव में नामांकन शुल्क और जमानत राशि की सीमा तय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Auraiya News: सभासद के उपचुनाव में नामांकन शुल्क और जमानत राशि की सीमा तय
Sat, 19 Sep 2026 12:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
औरैया। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पंचायत फफूंद के रिक्त सदस्य पद के उप-निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के नामांकन शुल्क, जमानत राशि और निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा घोषित कर दी है। सदस्य पद के लिए अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए नाम निर्देशन पत्र शुल्क 100 रुपये व जमानत राशि दो हजार रुपये तय की गई है।
आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए नामांकन शुल्क 50 रुपये और जमानत राशि एक हजार रुपये निर्धारित है। वहीं, प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अधिकतम निर्वाचन व्यय सीमा 50 हजार रुपये रखी गई है। चुनाव परिणाम घोषित होने के तीन माह के भीतर अभ्यर्थियों को शपथ पत्र सहित व्यय का ब्योरा देना अनिवार्य होगा। इसी अवधि में जमानत वापसी के लिए प्रार्थना पत्र जमा न करने पर राशि जब्त कर ली जाएगी।
नामांकन पत्र के साथ आयोग के प्ररूप-7 में आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, वित्तीय देयता और शैक्षणिक योग्यता का शपथ पत्र जमा करना होगा, जो नोटरी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा सत्यापित हो। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तहसीलदार व एसडीएम का वैध जाति प्रमाण पत्र व प्ररूप-6 में सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए नामांकन शुल्क 50 रुपये और जमानत राशि एक हजार रुपये निर्धारित है। वहीं, प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अधिकतम निर्वाचन व्यय सीमा 50 हजार रुपये रखी गई है। चुनाव परिणाम घोषित होने के तीन माह के भीतर अभ्यर्थियों को शपथ पत्र सहित व्यय का ब्योरा देना अनिवार्य होगा। इसी अवधि में जमानत वापसी के लिए प्रार्थना पत्र जमा न करने पर राशि जब्त कर ली जाएगी।
विज्ञापन
नामांकन पत्र के साथ आयोग के प्ररूप-7 में आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, वित्तीय देयता और शैक्षणिक योग्यता का शपथ पत्र जमा करना होगा, जो नोटरी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा सत्यापित हो। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तहसीलदार व एसडीएम का वैध जाति प्रमाण पत्र व प्ररूप-6 में सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। (संवाद)
विज्ञापन