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Auraiya News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद
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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने अछल्दा थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ व जाति सूचक गाली देेने के दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी मुकर्रर किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि पीड़ित ने थाना अछल्दा में रिपोर्ट लिखाई थी। जिसमें बताया कि वह दो अप्रैल 2016 की रात में परिवार के साथ घर में सो रहा था। उसकी 17 वर्षीय पुत्री आंगन में सो रही थी।
रात लगभग 12 बजे अज्ञात व्यक्ति दीवार फांदकर घर में घुस आया और बेटी से छेड़छाड़ करने लगा। बेटी के शोर मचाने पर सभी लोग जग गए और आरोपी को पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
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आरोपी ने अपना नाम नितिन उर्फ रवि शाक्य निवासी रजपुरा थाना अछल्दा बताया। पुलिस ने छेड़छाड़, पॉक्सो व एससी/एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह की कोर्ट मेें चला।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकीलों ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की जबकि बचाव पक्ष वकीलों ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने नितिन शाक्य उर्फ रवि शाक्य दोषी करार देते हुए कैद व अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय खर्च एवं पुनर्वास की पूर्ति के लिए अदा करने का भी आदेश कोर्ट ने जारी किया। सजा पाए नितिन शाक्य को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि पीड़ित ने थाना अछल्दा में रिपोर्ट लिखाई थी। जिसमें बताया कि वह दो अप्रैल 2016 की रात में परिवार के साथ घर में सो रहा था। उसकी 17 वर्षीय पुत्री आंगन में सो रही थी।
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रात लगभग 12 बजे अज्ञात व्यक्ति दीवार फांदकर घर में घुस आया और बेटी से छेड़छाड़ करने लगा। बेटी के शोर मचाने पर सभी लोग जग गए और आरोपी को पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
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आरोपी ने अपना नाम नितिन उर्फ रवि शाक्य निवासी रजपुरा थाना अछल्दा बताया। पुलिस ने छेड़छाड़, पॉक्सो व एससी/एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह की कोर्ट मेें चला।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकीलों ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की जबकि बचाव पक्ष वकीलों ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने नितिन शाक्य उर्फ रवि शाक्य दोषी करार देते हुए कैद व अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय खर्च एवं पुनर्वास की पूर्ति के लिए अदा करने का भी आदेश कोर्ट ने जारी किया। सजा पाए नितिन शाक्य को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।