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Auraiya News: बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष की सजा

Tue, 15 Sep 2026 01:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Tue, 15 Sep 2026 01:31 AM IST
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Man sentenced to five years in prison for molesting girl
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्राद मिश्र ने थाना दिबियापुर क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व एक 12 वर्षीय बालिका से छेड़खानी करने के वाले छोटा सविता को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। इस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
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थाना दिबियापुर की वादिनी ने छह वर्ष पूर्व यह मुकदमा एसपी के आदेश पर दर्ज कराया। वादिनी ने लिखा कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री शाम सात बजे घर के बाहर लगे नल पर पानी भरने गई थी। तभी छोटा सविता ने पुत्री को दबोच कर ले गया था। उसके कपड़े फाड़ दिए व छेड़खानी की थी। पुत्री के चिल्लाने पर उसके पिता को आरोपी ने लाठी के वार से चोटिल कर दिया था। थाने में पॉक्सो, छेड़खानी व एसपी एसटी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था।
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सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने छोटा सविता को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वसूले गए अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया। सजा पाए छोटा सविता निवासी गुलरिहा को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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