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Auraiya News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद
Tue, 12 May 2026 12:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Tue, 12 May 2026 12:37 AM IST
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औरैया। घर में घुसकर 12 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के दोषी पुष्पेंद्र यादव को पांच साल की सजा सुनाई गई। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सदर कोतवाली के सात साल पुराने एक गांव में हुई वारदात में फैसला सुनाया है। इसमें फैसला आने के वक्त फरार हुए पुष्पेंद्र को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे इटावा जेल भेज दिया गया।
वारदात 20 अप्रैल 2019 की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम करीब साढ़े सात बजे उसकी 12 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव का ही पुष्पेंद्र यादव उर्फ शेरा चाबी लेने के बहाने घर में घुसा और किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देकर मौके से भाग गया।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत में चली। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने 28 अप्रैल 2026 को निर्णय की तिथि तय की थी। हालांकि, जमानत पर बाहर चल रहा पुष्पेंद्र निर्णय के दिन अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। अदालत ने पुष्पेंद्र को दोषी करार देते हुए उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। सोमवार को पुलिस ने फरार चल रहे पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
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न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी पुष्पेंद्र यादव को पांच साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड न भरने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की कुल राशि में से आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाए।
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विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सदर कोतवाली के सात साल पुराने एक गांव में हुई वारदात में फैसला सुनाया है। इसमें फैसला आने के वक्त फरार हुए पुष्पेंद्र को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे इटावा जेल भेज दिया गया।
वारदात 20 अप्रैल 2019 की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम करीब साढ़े सात बजे उसकी 12 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव का ही पुष्पेंद्र यादव उर्फ शेरा चाबी लेने के बहाने घर में घुसा और किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देकर मौके से भाग गया।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत में चली। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने 28 अप्रैल 2026 को निर्णय की तिथि तय की थी। हालांकि, जमानत पर बाहर चल रहा पुष्पेंद्र निर्णय के दिन अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। अदालत ने पुष्पेंद्र को दोषी करार देते हुए उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। सोमवार को पुलिस ने फरार चल रहे पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
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न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी पुष्पेंद्र यादव को पांच साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड न भरने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की कुल राशि में से आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाए।