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Auraiya News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा
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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सात साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बुधवार फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी रमेश बाबू को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार थाना सहायल क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने 22 जुलाई 2019 में गांव निवासी रमेश बाबू पर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने एक अगस्त 2019 को पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की। करीब तीन माह विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चला। बुधवार को कोर्ट में अभियोजन ने आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की बहस की जबकि बचाव पक्ष ने रमेश बाबू को निर्दोष बताया। कोर्ट ने गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रमेश बाबू को दोषी करार देने हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते यह फैसल छह साल तीन माह 18वें दिन सुनाया गया। अर्थदंड की जमा कराई गई आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने के आदेश दिए। अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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अभियोजन के अनुसार थाना सहायल क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने 22 जुलाई 2019 में गांव निवासी रमेश बाबू पर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने एक अगस्त 2019 को पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की। करीब तीन माह विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चला। बुधवार को कोर्ट में अभियोजन ने आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की बहस की जबकि बचाव पक्ष ने रमेश बाबू को निर्दोष बताया। कोर्ट ने गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रमेश बाबू को दोषी करार देने हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते यह फैसल छह साल तीन माह 18वें दिन सुनाया गया। अर्थदंड की जमा कराई गई आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने के आदेश दिए। अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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