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Auraiya News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार
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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम की अदालत अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के छह साल पुराने मामले में आरोपी नंदी कठेरिया को दोषी करार दिया है।
कोर्ट में पेश नहीं हो रहे दोषी को जल्द गिरफ्तार करने के आदेश कोतवाली पुलिस को दिए हैं। जमानत पर वह जेल से बाहर है। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना नौ सितंबर 2020 की है। वादी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी सुबह चार बजे बिना बताए घर से कहीं चली गई है।
वादी का आरोप था कि कानपुर देहात के थाना मंगलपुर के गांव गौरी निवासी नंदी कठेरिया उर्फ ब्रजकिशोर उनकी बेटी का अपहरण कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, उसकी माता प्रधानाध्यापिका सहित छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
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पीड़िता ने अदालत में अपने बयान में स्पष्ट किया कि अभियुक्त उसे शादी का झांसा देकर आगरा ले गया था और वहां धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि दौरान विवेचना दिए गए पहले के बयानों में उसने अभियुक्त के दबाव और धमकी के कारण सच्चाई नहीं बताई थी।
बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि पीड़िता ने अलग-अलग समय पर विरोधाभासी बयान दिए हैं और चिकित्सीय परीक्षण में सहयोग नहीं किया था। हालांकि, न्यायालय ने साक्ष्यों और पीड़िता की मुख्य परीक्षा का विश्लेषण करते हुए माना कि अभियुक्त ने किशोरी को उसके विधिक संरक्षण से हटाकर दुष्कर्म जैसी गंभीर घटना को अंजाम दिया है।
अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए अभियुक्त नंदी कठेरिया को दोष सिद्ध कर दिया। 27 मई को दोषी को सजा सुनाई जाएगी।
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कोर्ट में पेश नहीं हो रहे दोषी को जल्द गिरफ्तार करने के आदेश कोतवाली पुलिस को दिए हैं। जमानत पर वह जेल से बाहर है। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना नौ सितंबर 2020 की है। वादी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी सुबह चार बजे बिना बताए घर से कहीं चली गई है।
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वादी का आरोप था कि कानपुर देहात के थाना मंगलपुर के गांव गौरी निवासी नंदी कठेरिया उर्फ ब्रजकिशोर उनकी बेटी का अपहरण कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, उसकी माता प्रधानाध्यापिका सहित छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
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पीड़िता ने अदालत में अपने बयान में स्पष्ट किया कि अभियुक्त उसे शादी का झांसा देकर आगरा ले गया था और वहां धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि दौरान विवेचना दिए गए पहले के बयानों में उसने अभियुक्त के दबाव और धमकी के कारण सच्चाई नहीं बताई थी।
बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि पीड़िता ने अलग-अलग समय पर विरोधाभासी बयान दिए हैं और चिकित्सीय परीक्षण में सहयोग नहीं किया था। हालांकि, न्यायालय ने साक्ष्यों और पीड़िता की मुख्य परीक्षा का विश्लेषण करते हुए माना कि अभियुक्त ने किशोरी को उसके विधिक संरक्षण से हटाकर दुष्कर्म जैसी गंभीर घटना को अंजाम दिया है।
अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए अभियुक्त नंदी कठेरिया को दोष सिद्ध कर दिया। 27 मई को दोषी को सजा सुनाई जाएगी।