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Auraiya News: महंगी खाद देने में चार दुकानों के लाइसेंस निलंबित
Tue, 04 Aug 2026 11:49 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Tue, 04 Aug 2026 11:49 PM IST
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औरैया। खरीफ फसलों में खाद की जरूरत होती है। पीक सीजन में दुकानदारों की ओवररेटिंग की मनमानी पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। कृषि व तहसील के अधिकारियों की ओर से सोमवार को दुकानों की छापा मारा। महंगी खाद देने की बात सामने आने पर चार दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। इन दुकानों पर खाद की क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई है।
जिला कृषि अधिकारी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि हाल ही में खाद की दुकानों पर महंगी खाद दिए जाने की शिकायतें आई थीं। इसे लेकर तहसील व कृषि विभाग की गठित टीमों ने दुकानों पर छापा मारा। सोमवार को विवेक खाद भंडार घसारा, शुक्ला खाद भंडार घसारा, राजपूत खाद भंडार घसारा व आदर्श खाद भंडार सहार में छापा मारा गया था। इन दुकानों पर निर्धारित दर से ज्यादा मूल्य पर यूरिया बेचने की पुष्टि हुई।
मंगलवार को टीमों की ओर से आई जांच रिपोर्ट के बाद चारों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करते हुए उर्वरकों के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा आशीष ट्रेडर्स दिबियापुर, भारत खाद भंडार दिबियापुर व पवन खाद भंडार दिबियापुर में भी उर्वरक बिक्री प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया। उन्होंने बताया कि सभी उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे स्टॉक और रेट दिन बोर्ड में जानकारी लिखें, स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर नियमित रूप से भरें।
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जिला कृषि अधिकारी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि हाल ही में खाद की दुकानों पर महंगी खाद दिए जाने की शिकायतें आई थीं। इसे लेकर तहसील व कृषि विभाग की गठित टीमों ने दुकानों पर छापा मारा। सोमवार को विवेक खाद भंडार घसारा, शुक्ला खाद भंडार घसारा, राजपूत खाद भंडार घसारा व आदर्श खाद भंडार सहार में छापा मारा गया था। इन दुकानों पर निर्धारित दर से ज्यादा मूल्य पर यूरिया बेचने की पुष्टि हुई।
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मंगलवार को टीमों की ओर से आई जांच रिपोर्ट के बाद चारों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करते हुए उर्वरकों के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा आशीष ट्रेडर्स दिबियापुर, भारत खाद भंडार दिबियापुर व पवन खाद भंडार दिबियापुर में भी उर्वरक बिक्री प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया। उन्होंने बताया कि सभी उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे स्टॉक और रेट दिन बोर्ड में जानकारी लिखें, स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर नियमित रूप से भरें।
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