फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   License will be canceled for not depositing 80 percent kiosks

80 प्रतिशत खोखे जमा न करने पर लाइसेंस होगा निरस्त

Sat, 20 Feb 2021 10:47 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 20 Feb 2021 10:47 PM IST
विज्ञापन
License will be canceled for not depositing 80 percent kiosks
औरैया। बंदूक की दुकान से कारतूस खरीदने हैं तो उसके लिए अब लाइसेंस धारक को पूर्व में खरीदे गए कारतूस के 80 प्रतिशत खोखे जमा करने होंगे। ऐसा न करने पर अब लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
विज्ञापन

असलहों के लिए मनमाने तरीके से कारतूस खरीदने की प्रक्रिया पर पाबंदी लगा दी गई है। आईजी मोहित अग्रवाल के निर्देश के बाद अब लाइसेंस धारकों को कारतूस खरीदने से पहले पूर्व में खरीदे गए कारतूसों के 80 प्रतिशत खोखे जमा करने होंगे।
विज्ञापन

इसके लिए सभी शस्त्र विक्रेताओं को एक रजिस्टर तैयार करना होगा। जिसमें कारतूस खरीदने वाले व्यक्ति का पूरा ब्यौरा होने के साथ ही लाइसेंसी द्वारा पूर्व में खरीदे गए कारतूस के जमा किए गए खोखों का भी विवरण दर्ज किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसमें कारतूस खरीदने वाला लाइसेंसी अगर निर्धारित प्रतिशत के अनुसार कारतूस के खोखे जमा नहीं करता है, उसे कारतूस नहीं दिए जाएंगे। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। आदेश की अवहेलना करने वाले विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लाइसेंस धारक को नए कारतूस खरीदने के लिए पूर्व में खरीदे गए कारतूस के 80 प्रतिशत खोखे जमा करना होंगे। ऐसा न करने पर लाइसेंस धारक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। - सुरेंद्र नाथ यादव, सीओ सिटी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed