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Auraiya News: डीएम की अनुमति के बिना एससी से खरीदी जमीन, अब राज्य सरकार के नाम होगी दर्ज
Sun, 26 Jul 2026 12:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sun, 26 Jul 2026 12:30 AM IST
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औरैया। सदर तहसील क्षेत्र के गांव चिचौली में अनुसूचित जाति (एससी) की जमीन को बिना डीएम की अनुमति के खरीद लिया गया।
मामले में हुई शिकायत के बाद तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम कोर्ट में वाद दर्ज किया गया। जहां सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने इस जमीन को राज्य सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है।
चिचौली गांव में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद से यहां की कीमतों में भारी उछाल आया है। निवेश के लिहाज से यहां पर बड़े पैमाने पर स्थानीय किसानों से जमीनों की खरीद चल रही है। साल 2002 में हुई एक जमीन की खरीद के मामले ने सभी चौंका दिया है।
चिचौली में उड़नपुरा गांव निवासी रामजी व जंगीलाल की जमीन को ऊषा चतुर्वेदी व अशोक चतुर्वेदी ने खरीद लिया। इस खरीद को लेकर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए शिकायत सामने आने पर सदर तहसीलदार की ओर से जांच की गई।
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जांच रिपोर्ट में एससी जाति के विक्रेता और सामान्य जाति के क्रेता पाए गए। जमीन खरीद के नियमों के लिहाज से इस खरीद में डीएम की अनुमति ली जानी थी लेकिन यह अनुमति भी नहीं पाई गई। इस जमीन का दायरा 1770 वर्ग मीटर (0,1770 हेक्टेयर) रहा। प्लॉटिंग कारोबारियों के अनुसार खुले बाजार में इस जमीन की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा की है।
तहसीलदार की रिपोर्ट पर एसडीएम कोर्ट में चली सुनवाई के बाद अब फैसला सुनाया गया है। इस जमीन को अब राज्य सरकार के नाम दर्ज किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन को लेकर एसडीएम कोर्ट का शिकंजा खरीदफरोख्त में जुटे लोगों के लिए नजीर बन गया है।
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वर्जन-- -
हाल ही में चिचौली में बिना डीएम की अनुमति के एससी की जमीन खरीद के मामले में आदेश सुनाया गया है। अब यह जमीन राज्य सरकार के नाम दर्ज होगी।-ब्रह्मानंद कुमार, एसडीएम सदर
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मामले में हुई शिकायत के बाद तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम कोर्ट में वाद दर्ज किया गया। जहां सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने इस जमीन को राज्य सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है।
चिचौली गांव में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद से यहां की कीमतों में भारी उछाल आया है। निवेश के लिहाज से यहां पर बड़े पैमाने पर स्थानीय किसानों से जमीनों की खरीद चल रही है। साल 2002 में हुई एक जमीन की खरीद के मामले ने सभी चौंका दिया है।
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चिचौली में उड़नपुरा गांव निवासी रामजी व जंगीलाल की जमीन को ऊषा चतुर्वेदी व अशोक चतुर्वेदी ने खरीद लिया। इस खरीद को लेकर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए शिकायत सामने आने पर सदर तहसीलदार की ओर से जांच की गई।
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जांच रिपोर्ट में एससी जाति के विक्रेता और सामान्य जाति के क्रेता पाए गए। जमीन खरीद के नियमों के लिहाज से इस खरीद में डीएम की अनुमति ली जानी थी लेकिन यह अनुमति भी नहीं पाई गई। इस जमीन का दायरा 1770 वर्ग मीटर (0,1770 हेक्टेयर) रहा। प्लॉटिंग कारोबारियों के अनुसार खुले बाजार में इस जमीन की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा की है।
तहसीलदार की रिपोर्ट पर एसडीएम कोर्ट में चली सुनवाई के बाद अब फैसला सुनाया गया है। इस जमीन को अब राज्य सरकार के नाम दर्ज किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन को लेकर एसडीएम कोर्ट का शिकंजा खरीदफरोख्त में जुटे लोगों के लिए नजीर बन गया है।
वर्जन
हाल ही में चिचौली में बिना डीएम की अनुमति के एससी की जमीन खरीद के मामले में आदेश सुनाया गया है। अब यह जमीन राज्य सरकार के नाम दर्ज होगी।-ब्रह्मानंद कुमार, एसडीएम सदर