{"_id":"69333b3250225a1006002247","slug":"hearing-on-dilip-murder-case-questions-and-answers-with-the-plaintiff-auraiya-news-c-211-1-aur1009-135601-2025-12-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Auraiya News: दिलीप हत्याकांड पर हुई सुनवाई, वादी से सवाल-जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Auraiya News: दिलीप हत्याकांड पर हुई सुनवाई, वादी से सवाल-जवाब
Sat, 06 Dec 2025 01:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 06 Dec 2025 01:36 AM IST
विज्ञापन
औरैया। दिलीप हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से वादी से सवाल-जवाब किए गए।
इस हत्याकांड में सहार थाना पुलिस ने दिलीप की पत्नी, उसके प्रेमी समेत छह को जेल भेजा था। सभी आरोपियों पर अगस्त में गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है।
जनपद मैनपुरी के थाना भोगांव के गांव नगला दीपा निवासी हाइड्रा कारोबारी दिलीप यादव (25) दिबियापुर कस्बा में रहता था। शादी के 15 दिन बाद 19 मार्च 2025 को पत्नी प्रगति ने प्रेमी अनुराग के जरिये सुपारी किलर से पति की हत्या करा दी थी। हत्याकांड में पुलिस ने पत्नी, सुपारी किलर रामजी नागर, प्रेमी अनुराग, उसके मौसेरे भाई चमरौआ निवासी दुर्लभ यादव उर्फ पिंटू और शिवम को पकड़कर जेल भेजा था।
वहीं चमरौआ प्रधान रामू यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। थाना पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद 18 जून को कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। थाना पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने आरोपियों पर 30 अगस्त को गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
शुक्रवार को एडीजी तृतीय कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने वादी से सवाल जवाब किए। वहीं पूर्व में ही वादी द्वारा अपने बयान दर्ज कराए जा चुके हैं। अब 11 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
इस हत्याकांड में सहार थाना पुलिस ने दिलीप की पत्नी, उसके प्रेमी समेत छह को जेल भेजा था। सभी आरोपियों पर अगस्त में गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है।
जनपद मैनपुरी के थाना भोगांव के गांव नगला दीपा निवासी हाइड्रा कारोबारी दिलीप यादव (25) दिबियापुर कस्बा में रहता था। शादी के 15 दिन बाद 19 मार्च 2025 को पत्नी प्रगति ने प्रेमी अनुराग के जरिये सुपारी किलर से पति की हत्या करा दी थी। हत्याकांड में पुलिस ने पत्नी, सुपारी किलर रामजी नागर, प्रेमी अनुराग, उसके मौसेरे भाई चमरौआ निवासी दुर्लभ यादव उर्फ पिंटू और शिवम को पकड़कर जेल भेजा था।
वहीं चमरौआ प्रधान रामू यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। थाना पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद 18 जून को कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। थाना पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने आरोपियों पर 30 अगस्त को गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
विज्ञापन
शुक्रवार को एडीजी तृतीय कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने वादी से सवाल जवाब किए। वहीं पूर्व में ही वादी द्वारा अपने बयान दर्ज कराए जा चुके हैं। अब 11 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी।
विज्ञापन