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चरस कारोबारी को चार वर्ष की कैद

Sat, 03 Jan 2015 12:29 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, औरैया
ब्यूरो/अमर उजाला, औरैया Updated Sat, 03 Jan 2015 12:29 AM IST
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Hashish business four years imprisonment

विशेष न्यायालय (मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम) के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने चरस रखने के आरोपी को चार वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है।

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एडीजीसी मुकेश पोरवाल एडवोकेट के अनुसार तीन अक्तूूबर 2012 को सब इंस्पेक्टर आरके शुक्ला ने पैगंबरपुर के पास कसबा खानपुर निवासी इंतजार उर्फ जौली को पकड़ा। जामा तलाशी के दौरान पकड़े गए युवक से पुलिस ने 350 ग्राम चरस बरामद की।
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इसके विरुद्ध धारा 20 मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम का मुकदमा एडीजे प्रथम कोर्ट मेें चला। वह 14 माह जेल में निरूद्ध रहा।

एडीजीसी व बचाव पक्ष को सुनने के बाद एडीजे महेंद्र सिंह ने अभियुक्त इंतजार उर्फ जौली को चार वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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