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Auraiya News: पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत तीन पर ठगी का मुकदमा
Sat, 12 Aug 2023 01:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 12 Aug 2023 01:07 AM IST
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औरैया। गेल प्लांट में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किए जाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बिधूना के पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत तीन पर रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए रविप्रकाश दोहरे निवासी मिलन गेस्ट हाउस दिबियापुर रोड नारायनपुर ने बताया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिधूना कौशलेंद्र राजपूत निवासी नौसारा बेला ने सितंबर 2022 में उसके रिश्तेदारों की गेल पाता में नौकरी लगवाने की बात कही थी।
इस पर उसने बतौर सिक्योरिटी एक लाख रुपये जमा करने की बात कही। इसमें प्रति व्यक्ति 50-50 हजार रुपये पहले व शेष धनराशि नौकरी लगने पर देने की बात तय हुई। बताया कि इस पर उसने अपने रिश्तेदार पुष्पेंद्र दोहरे, निवासी जसवंतपुर अयाना, पवित्र कुमार गौतम, वीर सिंह गौतम, जय सिंह गौतम, सुखवीर सिंह गौतम निवासी सिंगलामऊ थाना फफूंद, उमेश बाबू गौतम निवासी कखावतू, रवि कुमार गौतम निवासी रौतियापुर से बातचीत की।
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रिपोर्ट में बताया कि बात होने पर ब्लॉक प्रमुख ने 22 सितंबर 2022 को दोपहर तीन बजे जिला न्यायालय के सामने बुलाया था। जहां पर एक कार से पूर्व ब्लॉक प्रमुख अपने दो अन्य साथियों के साथ आए। सभी से एकत्र किए गए तीन लाख तीस हजार रुपये व प्रपत्र दिए गए। शेष 20 हजार रुपये एक सप्ताह में देने की बात हुई।
एक सप्ताह बाद ब्लॉक प्रमुख ने अभिषेक राजपूत के खाते में 20 हजार रुपये गूगल पे से डलवा लिए। आरोप है कि इसके बाद सभी को जो नियुक्त पत्र व गेट पास दिए गए वह फर्जी निकले। नौकरी न लगने पर जब उसने रुपये मांगे तो वह टरकाते रहे। इसकी शिकायत भी उसने कोतवाली पुलिस से की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की।
कोतवाली प्रभारी पंकज मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख व दो अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए रविप्रकाश दोहरे निवासी मिलन गेस्ट हाउस दिबियापुर रोड नारायनपुर ने बताया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिधूना कौशलेंद्र राजपूत निवासी नौसारा बेला ने सितंबर 2022 में उसके रिश्तेदारों की गेल पाता में नौकरी लगवाने की बात कही थी।
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इस पर उसने बतौर सिक्योरिटी एक लाख रुपये जमा करने की बात कही। इसमें प्रति व्यक्ति 50-50 हजार रुपये पहले व शेष धनराशि नौकरी लगने पर देने की बात तय हुई। बताया कि इस पर उसने अपने रिश्तेदार पुष्पेंद्र दोहरे, निवासी जसवंतपुर अयाना, पवित्र कुमार गौतम, वीर सिंह गौतम, जय सिंह गौतम, सुखवीर सिंह गौतम निवासी सिंगलामऊ थाना फफूंद, उमेश बाबू गौतम निवासी कखावतू, रवि कुमार गौतम निवासी रौतियापुर से बातचीत की।
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रिपोर्ट में बताया कि बात होने पर ब्लॉक प्रमुख ने 22 सितंबर 2022 को दोपहर तीन बजे जिला न्यायालय के सामने बुलाया था। जहां पर एक कार से पूर्व ब्लॉक प्रमुख अपने दो अन्य साथियों के साथ आए। सभी से एकत्र किए गए तीन लाख तीस हजार रुपये व प्रपत्र दिए गए। शेष 20 हजार रुपये एक सप्ताह में देने की बात हुई।
एक सप्ताह बाद ब्लॉक प्रमुख ने अभिषेक राजपूत के खाते में 20 हजार रुपये गूगल पे से डलवा लिए। आरोप है कि इसके बाद सभी को जो नियुक्त पत्र व गेट पास दिए गए वह फर्जी निकले। नौकरी न लगने पर जब उसने रुपये मांगे तो वह टरकाते रहे। इसकी शिकायत भी उसने कोतवाली पुलिस से की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की।
कोतवाली प्रभारी पंकज मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख व दो अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।