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Auraiya News: किशोरी से छेड़ीखानी के दोषी को चार साल की कैद
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औरैया। विशेष न्यायधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने थाना दिबियापुर क्षेत्र में मंदबुद्धि किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी ने वर्ष 2016 में दिबियापुर थाना में नंदपुर निवासी अतुल कुमार के विरुद्ध छेड़खानी व पॉक्सो की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 13 वर्षीय मंदबुद्धि बेटी गांव की दुकान में सामान लेने गई थी। इसी बीच पांच रुपये का लालच देकर अतुल कुमार ने उसे अपने घर बुलाकर छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर पीटा।
घटना स्थल से पीड़िता अर्धनग्न अवस्था में पाई गई थी। पुलिस ने विवेचना कर अभियुक्त अतुल कुमार के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायधीश पॉक्सो मनराज सिंह के समक्ष चला। अभियोजने की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह व मृदुल मिश्रा ने अभियुक्त को इस कृत्य के लिए कठोर दंड देने की बात कही।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजी मनराज सिंह ने अतुल कुमार को नाबालिग के छेड़छाड़ का दोषी माना तथा उसे चार वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी ने वर्ष 2016 में दिबियापुर थाना में नंदपुर निवासी अतुल कुमार के विरुद्ध छेड़खानी व पॉक्सो की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 13 वर्षीय मंदबुद्धि बेटी गांव की दुकान में सामान लेने गई थी। इसी बीच पांच रुपये का लालच देकर अतुल कुमार ने उसे अपने घर बुलाकर छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर पीटा।
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घटना स्थल से पीड़िता अर्धनग्न अवस्था में पाई गई थी। पुलिस ने विवेचना कर अभियुक्त अतुल कुमार के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायधीश पॉक्सो मनराज सिंह के समक्ष चला। अभियोजने की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह व मृदुल मिश्रा ने अभियुक्त को इस कृत्य के लिए कठोर दंड देने की बात कही।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजी मनराज सिंह ने अतुल कुमार को नाबालिग के छेड़छाड़ का दोषी माना तथा उसे चार वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।