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Auraiya News: मारपीट में पिता-पुत्र को चार साल की कैद

Thu, 30 Jan 2025 10:59 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jan 2025 10:59 PM IST
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Four years imprisonment to father and son for assault
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विकास गोस्वामी ने अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गांव फूलपुर में 13 वर्ष पूर्व हुई मारपीट की घटना में पिता-पुत्र को दोषी माना है। इस मामले में कोर्ट ने दोनों दोषियों को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनवाई। साथ ही 17-17 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी ने बताया कि गांव फूलपुर निवासी राधारमण ने अजीतमल कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई। इसमें बताया कि उसका भाई सुबोध आर्मी में एनएसजी कमांडो में कार्यरत है। वह छुट्टी में घर आया था। 22 दिसंबर 2011 को दोपहर करीब तीन बजे उसका भाई वापस दिल्ली जाने को जैसे ही घर से निकला। तभी पहले से घात लगाए फूलपुर गांव निवासी हरिश्चंद्र शुक्ला व उसके पुत्र प्रवीण कुमार ने सुबोध की सरिया व बेलचा से जान से मारने की नीयत से बुरी तरह से मारपीट की थी। मौके पर पहुंची बीच बचाव करने पहुंची पड़ोसी वृद्धा सत्यवती को भी मारपीट कर घायल कर दिया। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की तथा पिता-पुत्र के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के समक्ष चला। गुरुवार को इसका निर्णय हुआ। अभियोजन व बचाव पक्ष के वकीलों की बहस सुनने के बाद एडीजे विकास गोस्वामी ने मारपीट के दोषी हरिश्चंद्र व प्रवीण कुमार को चार साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। दोनों पर 17-17 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने वसूले गए अर्थदंड की धनराशि में से 14 हजार रुपये घायल सुबोध कुमार को व छह हजार रुपये घायल सत्यवती को बतौर प्रतिकर अदा करने का भी आदेश दिया।
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