{"_id":"62a0eabe7e24fd6d3c23965f","slug":"four-years-imprisonment-for-molesting-minor-auraiya-news-knp7013464193","type":"story","status":"publish","title_hn":"नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष का कारावास
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ने थाना फफूंद क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। घटना सात साल पहले हुई थी।
मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी ने फफूंद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 अप्रैल 2015 की सुबह नाबालिग बेटी खेतों पर गई थी। गांव घसारा थाना अछल्दा निवासी राजन मिश्रा ने बेटी के साथ छेड़छाड़ की। यह बात किशोरी ने घर आने पर बताई। जब आरोपी के घर कटरा मनेपुर कस्बा फफूंद उलाहना देने गए तो राजन मिश्रा ने गाली देते हुए धमकाया।
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने छेड़छाड़ के दोषी को कठोर दंड देने की मांग की।
विज्ञापन
उधर, बचाव पक्ष के वकील ने राजन को निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने आरोपी को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी माना। उसे चार वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष और सजा भुगतनी पड़ेगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को चिकित्सकीय व्ययों व पुनर्वास की पूर्ति के लिए दी जाएगी।
विज्ञापन
मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी ने फफूंद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 अप्रैल 2015 की सुबह नाबालिग बेटी खेतों पर गई थी। गांव घसारा थाना अछल्दा निवासी राजन मिश्रा ने बेटी के साथ छेड़छाड़ की। यह बात किशोरी ने घर आने पर बताई। जब आरोपी के घर कटरा मनेपुर कस्बा फफूंद उलाहना देने गए तो राजन मिश्रा ने गाली देते हुए धमकाया।
विज्ञापन
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने छेड़छाड़ के दोषी को कठोर दंड देने की मांग की।
विज्ञापन
उधर, बचाव पक्ष के वकील ने राजन को निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने आरोपी को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी माना। उसे चार वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष और सजा भुगतनी पड़ेगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को चिकित्सकीय व्ययों व पुनर्वास की पूर्ति के लिए दी जाएगी।