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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष की कैद
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औरैया। छत पर सो रही एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी अन्नी बाथम को चार वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।
मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि मां ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 जुलाई 2017 की रात वह अपनी पुत्रियों के साथ छत पर लेटी थी। हल्की बारिश होने पर वह सब लोग नीचे उतर आए। 14 वर्षीय पुत्री शौच क्रिया के लिए छत पर गई और फिर बारिश बंद होने पर छत पर ही अकेली सो गई।
रात करीब 12 बजे मकान से मिली छत से पड़ोसी अन्नी बाथम आ गया और पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। पुत्री के चिल्लाने पर वह छत पर गई और अन्नी को पकड़ लिया। सूचना देकर पुलिस बुलाई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पॉक्सो व मारपीट के आरोप की चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनराज सिंह की कोर्ट में चला।
अभियोजन की ओर से जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं, बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने अन्नी बाथम को छेड़छाड़ का दोषी माना और चार वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा। जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि की आधी रकम पीड़िता को अदा करने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है।
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मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि मां ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 जुलाई 2017 की रात वह अपनी पुत्रियों के साथ छत पर लेटी थी। हल्की बारिश होने पर वह सब लोग नीचे उतर आए। 14 वर्षीय पुत्री शौच क्रिया के लिए छत पर गई और फिर बारिश बंद होने पर छत पर ही अकेली सो गई।
रात करीब 12 बजे मकान से मिली छत से पड़ोसी अन्नी बाथम आ गया और पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। पुत्री के चिल्लाने पर वह छत पर गई और अन्नी को पकड़ लिया। सूचना देकर पुलिस बुलाई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पॉक्सो व मारपीट के आरोप की चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनराज सिंह की कोर्ट में चला।
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अभियोजन की ओर से जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं, बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने अन्नी बाथम को छेड़छाड़ का दोषी माना और चार वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा। जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि की आधी रकम पीड़िता को अदा करने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है।
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