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Auraiya News: किशोरी से छेड़छाड़ और मारपीट में पांच साल की कैद
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औरैया। दिबियापुर थाना क्षेत्र में करीब छह साल पहले एक किशोरी के साथ हुई छेड़छाड़ व पीटने के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) ने दोषी सीटू को पांच साल सजा सुनाई और 15,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना चार जून 2020 की है। रात करीब 10 बजे किशोरी पीड़िता अपने घर के बाहर छप्पर के नीचे चारपाई पर लेटी थी। इसी दौरान गांव का रहने वाला सीटू वहां पहुंचा और उसे दबोच लिया। आरोपी ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें कीं और विरोध करने पर पीट की, जिससे उसके कपड़े भी फट गए। पीड़िता के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे, तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस साबित किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी सीटू दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को पांच साल के कारावास और 15500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा।
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जेल में बंद पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक के मामले की सुनवाई 23 जुलाई को
औरैया। दोहरे हत्याकांड के मामले में जेल में बंद पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। एक चिकित्साकर्मी की ओर से लिखवाए गए जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में अब सुनवाई की अगली तारीख 23 जुलाई तय की गई है। 16 जुलाई को इस मामले में रिमांड पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों की वजह से टल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई की अगली तारीख 23 जुलाई मुकर्रर की है। जानकारी के अनुसार, सुनवाई के दौरान आज कमलेश पाठक को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं किया गया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना चार जून 2020 की है। रात करीब 10 बजे किशोरी पीड़िता अपने घर के बाहर छप्पर के नीचे चारपाई पर लेटी थी। इसी दौरान गांव का रहने वाला सीटू वहां पहुंचा और उसे दबोच लिया। आरोपी ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें कीं और विरोध करने पर पीट की, जिससे उसके कपड़े भी फट गए। पीड़िता के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे, तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया।
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस साबित किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी सीटू दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को पांच साल के कारावास और 15500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा।
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जेल में बंद पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक के मामले की सुनवाई 23 जुलाई को
औरैया। दोहरे हत्याकांड के मामले में जेल में बंद पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। एक चिकित्साकर्मी की ओर से लिखवाए गए जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में अब सुनवाई की अगली तारीख 23 जुलाई तय की गई है। 16 जुलाई को इस मामले में रिमांड पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों की वजह से टल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई की अगली तारीख 23 जुलाई मुकर्रर की है। जानकारी के अनुसार, सुनवाई के दौरान आज कमलेश पाठक को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं किया गया।