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Auraiya News: विद्युत विभाग की लापरवाही से झोपड़ी में लगी आग, 55 हजार का हर्जाना
Wed, 03 Jun 2026 12:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Wed, 03 Jun 2026 12:17 AM IST
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औरैया। अजीतमल तहसील क्षेत्र में विद्युत विभाग की लापरवाही में हाईटेंशन लाइन से निकली चिंगारी से एक बुजुर्ग की झोपड़ी जल गई। हादसे में उनकी बकरियों की मौत हो गई।
मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विद्युत विभाग को दोषी ठहराया और पीड़ित को ब्याज समेत 55 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है।
गांव अनुरुद्ध नगर का मजरा बबाइन निवासी 74 वर्षीय बृजबिहारी ने आयोग को बताया कि 19 जून 2024 की सुबह उनके घर के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन में स्पार्किंग हुई। इससे निकली चिंगारी ने उनकी झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। झोपड़ी में बंधी तीन बकरियां और एक बकरे की जान चली गई। अन्य पशु बुरी तरह झुलस गए। आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया।
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पीड़ित ने बताया कि उसने घटना से पहले भी कई बार विद्युत विभाग को सूचित किया था कि पोल के पास अक्सर स्पार्किंग होती है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई सुधार नहीं किया। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र ने इसे विद्युत विभाग की सेवा में भारी कमी माना।
आयोग ने 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति के साथ 2500 रुपये मानसिक कष्ट और 2500 रुपये वाद व्यय के रूप में देने का भी आदेश दिया है। मुआवजे की धनराशि पर परिवाद दाखिल करने की तिथि से अदायगी तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। निगम को 45 दिनों में भुगतान देना होगा।
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मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विद्युत विभाग को दोषी ठहराया और पीड़ित को ब्याज समेत 55 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है।
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गांव अनुरुद्ध नगर का मजरा बबाइन निवासी 74 वर्षीय बृजबिहारी ने आयोग को बताया कि 19 जून 2024 की सुबह उनके घर के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन में स्पार्किंग हुई। इससे निकली चिंगारी ने उनकी झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। झोपड़ी में बंधी तीन बकरियां और एक बकरे की जान चली गई। अन्य पशु बुरी तरह झुलस गए। आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया।
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पीड़ित ने बताया कि उसने घटना से पहले भी कई बार विद्युत विभाग को सूचित किया था कि पोल के पास अक्सर स्पार्किंग होती है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई सुधार नहीं किया। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र ने इसे विद्युत विभाग की सेवा में भारी कमी माना।
आयोग ने 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति के साथ 2500 रुपये मानसिक कष्ट और 2500 रुपये वाद व्यय के रूप में देने का भी आदेश दिया है। मुआवजे की धनराशि पर परिवाद दाखिल करने की तिथि से अदायगी तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। निगम को 45 दिनों में भुगतान देना होगा।