फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Dowry murder accused, the plaintiff sued

दहेज हत्या के आरोपी बरी, वादी पर मुकदमा

Sat, 23 Apr 2016 11:43 PM IST
Auraiya, Uttar pradesh, India
Auraiya, Uttar pradesh, India Updated Sat, 23 Apr 2016 11:43 PM IST
विज्ञापन
Dowry murder accused, the plaintiff sued
लाोक अदालत
थाना बेला क्षेत्र के गांव मंडरिया में विवाहिता की मौत पर दहेज हत्या के तहत दर्ज कराई गई रिपोर्ट में दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में अपर सत्र न्यायाधीश ने बरी कर दिया। लेकिन वादी पर मुकदमा के खिलाफ गलत साक्ष्य देने पर सीआरपीसी की धारा 344 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
विज्ञापन


मामले में मृतक के भाई राजेंद्र सिंह ने कोर्ट से 156(3) के तहत दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उसकी बहन दर्शनी देवी की शादी 22 अप्रैल 2008 को मंडरिया थाना बेला निवासी सर्वेश कुमार के साथ हुई थी। 28 मई 2012 को जहर से दर्शनी देवी की मौत हो गई। वादी ने पति सर्वेश कुमार, ससुर बनवारीलाल व सास तारा देवी के खिलाफ दहेज हत्या व दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया।
विज्ञापन


यह मुकदमा एडीजे अंगद प्रसाद की कोर्ट में चला। मुकदमे के दौरान ससुर बनवारीलाल की मौत हो गई। इधर आरोपियों का वादी पक्ष से समझौता हो गया। इसमें वादी ने कोर्ट में गवाही के दौरान कहा कि बहन को उसके पति सर्वेश कुमार, ससुर बनवारीलाल व सास तारा देवी ने जहर नहीं दिया। बचाव पक्ष के वकील अरविंद राजपूत व अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन कोर्ट में मुकरने व गलत साक्ष्य देने के आधार पर वादी पर मुकदमा दर्ज करा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed