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दो को उम्रकैद, दो को साढ़े तीन साल की जेल

Sat, 01 Jul 2017 12:21 AM IST
अमर उजाला, औरैया
अमर उजाला, औरैया Updated Sat, 01 Jul 2017 12:21 AM IST
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Two to life imprisonment, two to three and a half years of jail
court demo pic
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने शुक्रवार को किशोरी को ले जाने व दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 55-55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। उन्होंने छेड़छाड़ के एक अन्य मामले में भी दो लोगों को साढे़ तीन साल की कैद व 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पहला केस आयना थाना क्षेत्र का है।
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थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक आठ मई 2015 की रात करीब 8:30 बजे एक ग्रामीण की 16 वर्षीय भतीजी को सिहौली निवासी बृजेश कुमार पुत्र लखन सिंह व डोलू पुत्र बरनाम सिंह साथ लिवा ले गए और दुष्कर्म किया। भतीजी घर से नगदी व जेवर भी ले गई थी। पुलिस ने विवेचना के आधार पर बृजेश कुमार व डोलू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बृजेश और डोलू को दोषी माना। दूसरा मामला बेला थाने से संबंधित है। यहां करीब दो साल पहले एक लड़की से छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले में एडीजे लल्लू सिंह ने बेला के गांव पूर्वा सोमवंशी निवासी निगम चौहान और दिलीप कुमार वर्मा को साढ़े तीन साल की कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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