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गैर इरादतन हत्या के दोषी चार लोगों को उम्रकैद
गैर इरादतन हत्या के दोषी चार लोगों को उम्रकैद
Updated Wed, 17 Oct 2018 11:46 PM IST
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औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने थाना दिबियापुर क्षेत्र के ग्राम पुर्वा हिमांचल में एक लड़की की गैर इरादतन हत्या के दोषी एक परिवार के चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार 17 वर्ष पहले ग्राम पुर्वा हिमांचल असेनी निवासी सुरेश चंद्र पुत्र रामलाल ने थाना दिबियापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 सितंबर 2011 को उसकी भतीजी सरला देवी को भोगी लाल, बहादुुर, राजू व पूती ने लाठी-डंडा व पाटी से मारपीट कर घायल कर दिया। घायल सरला देवी को जिला अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पुर्वा हिमांचल निवासी भोगीलाल पुत्र गेंदालाल, उनके दो पुत्र राजू, पूती उर्फ पुनीत तथा बहादुर पुत्र गेंदालाल के विरुद्ध एडीजे कोर्ट में चला।
अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने चारों को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अपराधी को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सभी सजाए एक साथ संचालित होंगी। सभी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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अभियोजन के अनुसार 17 वर्ष पहले ग्राम पुर्वा हिमांचल असेनी निवासी सुरेश चंद्र पुत्र रामलाल ने थाना दिबियापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 सितंबर 2011 को उसकी भतीजी सरला देवी को भोगी लाल, बहादुुर, राजू व पूती ने लाठी-डंडा व पाटी से मारपीट कर घायल कर दिया। घायल सरला देवी को जिला अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पुर्वा हिमांचल निवासी भोगीलाल पुत्र गेंदालाल, उनके दो पुत्र राजू, पूती उर्फ पुनीत तथा बहादुर पुत्र गेंदालाल के विरुद्ध एडीजे कोर्ट में चला।
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अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने चारों को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अपराधी को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सभी सजाए एक साथ संचालित होंगी। सभी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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