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दुष्कर्म के चार आरोपियों को बीस वर्ष का कारावास
Updated Thu, 27 Jul 2017 11:14 PM IST
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औरैया (ब्यूरो)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के चार दोषियों को 20-20 साल कैद और 55-55 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एक गांव निवासी व्यक्ति ने बिधूना थाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 4 दिसंबर 2013 की शाम उसकी 13 वर्षीय पुत्री को ग्राम मडै़या जयसिंह थाना बेला निवासी टिंकू उर्फ जितेंद्र कुमार पुत्र रामसिंह यादव बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने किशोरी को खोज कर उसके बयान दर्ज कराए। इसके बाद टिंकू के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज हुई। बाद में कोर्ट में किशोरी की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया।
जांच के बाद ग्राम मडै़या जयसिंह थाना बेला निवासी राजेश पुत्र साहब सिंह, उत्तम सिंह पुत्र राम सिंह व विपिन पुत्र रामअवतार के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने टिंकू उर्फ जितेंद्र कुमार, राजेश, उत्तम सिंह और विपिन को दोषी करार दिया। चारों को बीस-बीस साल कैद और 55-55 हजार अर्थदंड सुनाया।
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-55-55 हजार का अर्थदंड
अभियोजन पक्ष के अनुसार एक गांव निवासी व्यक्ति ने बिधूना थाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 4 दिसंबर 2013 की शाम उसकी 13 वर्षीय पुत्री को ग्राम मडै़या जयसिंह थाना बेला निवासी टिंकू उर्फ जितेंद्र कुमार पुत्र रामसिंह यादव बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने किशोरी को खोज कर उसके बयान दर्ज कराए। इसके बाद टिंकू के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज हुई। बाद में कोर्ट में किशोरी की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया।
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जांच के बाद ग्राम मडै़या जयसिंह थाना बेला निवासी राजेश पुत्र साहब सिंह, उत्तम सिंह पुत्र राम सिंह व विपिन पुत्र रामअवतार के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने टिंकू उर्फ जितेंद्र कुमार, राजेश, उत्तम सिंह और विपिन को दोषी करार दिया। चारों को बीस-बीस साल कैद और 55-55 हजार अर्थदंड सुनाया।
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-55-55 हजार का अर्थदंड