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गलत गवाही देकर अभियुक्त को बचाने के जुर्म में तीन माह की कैद

Fri, 26 Apr 2019 11:23 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 26 Apr 2019 11:23 PM IST
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गलत गवाही देकर अभियुक्त को बचाने के जुर्म में तीन माह की कैद
औरैया। जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार ने हत्या मामले में झूठी गवाही देने पर गवाह को तीन माह की कैद व 500 रुपये अर्थदंड दिया है। गौरतलब है कि कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जनेतपुर धौरेरा में चार जनवरी 2016 को वादी अमर सिंह के भाई रामलखन उर्फ लाखन की हत्या फावड़ा मारकर अभियुक्त मानू उर्फ राजकुमार ने की थी। लेकिन वादी का अभियुक्त से समझौता होने पर वह कोर्ट में अपने बयान से बदल गया।
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उसने कहा कि चार जनवरी 2016 को सुबह नौ बजे मेरे भाई रामलखन(71) की अभियुक्त मानू राजपूत ने उसके भाई के सिर पर एवं गर्दन पर प्रहार कर हत्या नहीं की है। कोर्ट में 16 अप्रैल 2019 को हत्या के इस मामले के निर्णय में अभियुक्त को बरी करार दिया। लेकिन वादी द्वारा कोर्ट में असत्य गवाही देने व अभियुक्त को बचाने के जुर्म में दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 344 का नोटिस देकर प्रकीर्ण वाद दायर किया।
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शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार ने इस प्रकीर्ण के वाद का निर्णय सुनाया। इसमें न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय में असत्य बयान देकर अभियुक्त को दंडित होने से बचाने वाले वादी साक्षी अमर सिंह पुत्र गोकुल प्रसाद निवासी जनेतपुर धौरेरा औरैया को तीन माह का कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अमर सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया। गलत गवाही पक्षद्रोही होने पर प्रकीर्ण वाद दर्ज होते रहे हैं। लेकिन उसे दंडित करने का यह पहला मामला प्रकाश में आया है।
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