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दुष्कर्म के आरोपी पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की रिपोर्ट
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दिबियापुर । कुर्की का नोटिस जारी होने के बावजूद पुलिस दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अब पुलिस ने पंजाब के पटियाला निवासी आरोपी युवक के खिलाफ न्यायालय के आदेश की अवहेलना का मुकदमा दर्ज कराया है।
ककोर चौकी इंचार्ज शेर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 23 अगस्त को दाल दलिया चौक, पटियाला निवासी परम चक्रवर्ती उर्फ दीपांशु के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी हो चुका है। इसके बाद भी आरोपी न तो गिरफ्तार हुआ है और न ही उसने न्यायालय में आत्म समर्पण किया है। आरोपी ने न्यायालय द्वारा जारी 82 सीआरपीसी के आदेश की अवहेलना की है।
उन्होंने बताया कि दिबियापुर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी को 18 जून 2021 को परम चक्रवर्ती ले गया था। किशोरी के खोजने के बाद उसके बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। थाना प्रभारी शशि भूषण मिश्रा ने बताया कि अब कुर्की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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ककोर चौकी इंचार्ज शेर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 23 अगस्त को दाल दलिया चौक, पटियाला निवासी परम चक्रवर्ती उर्फ दीपांशु के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी हो चुका है। इसके बाद भी आरोपी न तो गिरफ्तार हुआ है और न ही उसने न्यायालय में आत्म समर्पण किया है। आरोपी ने न्यायालय द्वारा जारी 82 सीआरपीसी के आदेश की अवहेलना की है।
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उन्होंने बताया कि दिबियापुर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी को 18 जून 2021 को परम चक्रवर्ती ले गया था। किशोरी के खोजने के बाद उसके बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। थाना प्रभारी शशि भूषण मिश्रा ने बताया कि अब कुर्की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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