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प्राणघातक हमले में शिवम अवस्थी को हाईकोर्ट में जमानत मिली

Sat, 26 Sep 2020 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2020 11:54 PM IST
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crime
औरैया। शहर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में पुलिस पर प्राणघातक हमले के आरोप में सपा एमएलसी कमलेश पाठक के साथ जेल में निरुद्ध किए गए शिवम अवस्थी की जमानत याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंजूर कर ली है।
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15 मार्च 2020 को शहर के नारायनपुर मोहल्ले स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी बहन की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में सपा एमएलसी व उनके साथ गिरफ्तार लोगों पर पुलिस ने प्राण घातक हमले का धारा 307 का अलग से मुकदमा पंजीकृत किया।
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पता चला कि प्राण घातक हमले के मामले में उच्च न्यायालय ने सह आरोपी शिवम अवस्थी की जमानत याचिका मंजूर कर ली, लेकिन उस पर हत्या के मामले में भी चार्जशीट दाखिल होने से जेल से बाहर आना संभव नहीं है।
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शिवम अवस्थी के साथ प्राण घातक हमले में सह आरोपी बनाए गए हरगोविंद व सच्चिदानंद की भी जमानत हाईकोर्ट से पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। यह दोनों हत्या के मामले में आरोपित नहीं है।
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