{"_id":"5d83cbfc8ebc3e0138748d07","slug":"crime-auraiya-news-knp5146633176","type":"story","status":"publish","title_hn":"नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष का कारावास
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
औरैया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) राजेश चौधरी ने कोतवाली क्षेत्र में घर के बाहर सो रही नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने व उसे उठा कर ले जाने का प्रयास करने के दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि एक कालोनी निवासी महिला ने 29 सितंबर 2013 को कोतवाली औरैया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नौ वर्षीय पुत्री घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी। तभी रात तीन बजे आरोपी आया और छेड़छाड़ कर अश्लील हरकतें करने लगे। पुत्री के शोर मचाने पर उसकी नींद खुली तो देखा कि उसकी बेटी को एक व्यक्ति उठा कर ले जा रहा था। उसने हल्ला मचाया तो पड़ोस के लोगों ने एक युवक गौरव पुत्र शत्रुध्न भुर्जी निवासी लोहियापुर को दबोच लिया।
यह मामला चार्जशीट के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेश चौधरी की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर व एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी तथा बचाव पक्ष को सुनने के बाद एडीजे राजेश चौधरी ने दोषी गौरव निवासी लोहियापुर को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि अर्थदंड की धनराशि में से आधी रकम पीड़िता को बतौर प्रतिकर प्रदान करने का भी आदेश दिया गया है। सजा पाए गौरव को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि एक कालोनी निवासी महिला ने 29 सितंबर 2013 को कोतवाली औरैया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नौ वर्षीय पुत्री घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी। तभी रात तीन बजे आरोपी आया और छेड़छाड़ कर अश्लील हरकतें करने लगे। पुत्री के शोर मचाने पर उसकी नींद खुली तो देखा कि उसकी बेटी को एक व्यक्ति उठा कर ले जा रहा था। उसने हल्ला मचाया तो पड़ोस के लोगों ने एक युवक गौरव पुत्र शत्रुध्न भुर्जी निवासी लोहियापुर को दबोच लिया।
विज्ञापन
यह मामला चार्जशीट के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेश चौधरी की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर व एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी तथा बचाव पक्ष को सुनने के बाद एडीजे राजेश चौधरी ने दोषी गौरव निवासी लोहियापुर को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि अर्थदंड की धनराशि में से आधी रकम पीड़िता को बतौर प्रतिकर प्रदान करने का भी आदेश दिया गया है। सजा पाए गौरव को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
विज्ञापन