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धोखाधड़ी के आरोपी एडीओ पंचायत की अग्रिम जमानत खारिज

Sat, 29 Aug 2020 12:06 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2020 12:06 AM IST
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औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने धोखाधड़ी के आरोपी तत्कालीन एडीओ पंचायत भाग्यनगर सुरेश बाबू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि सुरेश बाबू तत्कालीन एडीओ पंचायत के पद पर कार्यरत थे। गिरीश चंद्र यादव पंचायत सेक्रेटरी व श्रीपत नारायन के साथ मिलकर अनुचित लाभ लेने के लिए धोखाधड़ी की। उसने सह अभियुक्त श्रीपत नारायण की मृतक पत्नी कमलेश कुमारी की परिवार रजिस्टर एवं वोटर आईडी के कूट रचित दस्तावेजों का असल के रूप में प्रयोग किया। सत्र न्यायाधीश ने सुरेश बाबू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने थाना क्षेत्र में सह अभियुक्त के साथ मिलकर धोखाधड़ी करके फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के आरोपी पुष्पेंद्र कुमार निवासी बरकसी (बेला) की जमानत याचिका खारिज कर दी।

गैर इरादतन हत्या के आरोपी की जमानत खारिज
औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। 15 मई 2020 की शाम सात बजे नीता देवी के घर के सामने तीन लोग गालीगलौज कर रहे थे। पिता रामशंकर (55) के मना करने पर उन लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। रामशंकर को गंभीर चोटें आईं। 13 जून को मृत्यु हो गई। 27 जुलाई 2020 से जेल में निरुद्ध आरोपी राजू उर्फ राज कुमार निवासी टड़वा बिकू की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने खारिज कर दी। इसी मामले में एक दूसरे आरोपी बरूआ उर्फ शिवम की भी जमानत याचिका खारिज हो गई।
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