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टॉपटेन अपराधी की जमानत याचिका खारिज

Fri, 07 Aug 2020 12:03 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 07 Aug 2020 12:03 AM IST
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औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने थाना आयाना क्षेत्र में पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले टॉपटेन अपराधी सुधीर कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी। उसके पास से पुलिस को चोरी की मोटर साइकिल व शस्त्र भी बरामद हुए थे।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 25 जुलाई 2020 को पुलिस पार्टी पर नहर पुल मुढ़ी रसूलपुर से टापटेन अपराधी सुधीर कुमार उर्फ शोनू ने फायर किया। बरामद मोटर साइकिल पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर चार पहिया गाड़ी कार का था। मोटर साइकिल करीब पांच साल पहले बकेवर से चुराई गई थी। पुलिस ने उसे 25 जुलाई 20 से जिला कारागार-इटावा में निरुद्ध कर रखा है। ग्राम महमूदपुर निवासी सुधीर कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह ने सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद डा.दीपक स्वरूप सक्सेना ने सुधीर कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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गुरुवार को सत्र न्यायाधीश ने कोतवाली क्षेत्र में दहेज हत्या के आरोपी पति शिवम कुमार पुत्र सुरेश चंद्र निवासी नारायनपुर की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा गैर इरादतन हत्या के आरोपी अखिलेश गाजीपुर ईश्विरी प्रसाद तथा अजीतमल क्षेत्र में वादिनी से छेड़छाड़ व छप्पर में आगजनी करने के आरोपी अहिवरन पुत्र छेदालाल निवासी हरपालपुर अजीतमल की जमानत याचिका भी सत्र न्यायाधीश डा.दीपक स्वरूप सक्सेना ने खारिज कर दी।
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