{"_id":"5f29b54b8ebc3e4ad61095af","slug":"court-auraiya-news-knp575079237","type":"story","status":"publish","title_hn":"ोखाधड़ी के दो आरोपियों को नहीं मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ोखाधड़ी के दो आरोपियों को नहीं मिली जमानत
विज्ञापन
औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने बिधूना थाना क्षेत्र में फर्जी वसीयत तैयार धोखाधड़ी करने के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की दी है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 26 जुलाई से जेल में निरूद्ध ग्राम जागीरपुर निवासी सुनील कुमार व ग्राम हरचंद्रपुर निवासी पुत्तन अली पर धोखाधड़ी करके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर वसीयत तैयार करने का आरोप गौरव गुप्ता ने लगाया था। इस आरोप पर बिधूना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
दोनों की ओर से सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने आरोपी सुनील कुमार व पुत्तन अली की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 26 जुलाई से जेल में निरूद्ध ग्राम जागीरपुर निवासी सुनील कुमार व ग्राम हरचंद्रपुर निवासी पुत्तन अली पर धोखाधड़ी करके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर वसीयत तैयार करने का आरोप गौरव गुप्ता ने लगाया था। इस आरोप पर बिधूना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
दोनों की ओर से सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने आरोपी सुनील कुमार व पुत्तन अली की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है। संवाद
विज्ञापन