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दहेज हत्या व गैर इरादतन हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Thu, 28 May 2020 12:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 28 May 2020 12:00 AM IST
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औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने बुधवार को बिधूना थाना क्षेत्र के दहेज हत्या व प्रताड़ना के मामले में जेठ की जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। वहीं, अजीतमल थाना क्षेत्र के भदसान में गैर इरादतन हत्या के आरोपी की अग्रिम जमानत की याचिका भी निरस्त कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि बिधूना थाना क्षेत्र में 23 फरवरी 2020 को नवविवाहिता पूनम उर्फ रश्मि की ससुराल में दुपट्टे से बिजली के पंखे में लटक कर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। इस पर वादी राजकुमार ने अपनी भतीजी पूनम की दहेज हत्या का आरोप लगाकर पति, ससुर, जेठ व सास के विरुद्ध बिधूना कोतवाली में मामला दर्ज कराया था।
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जेल में निरुद्ध जेठ बबलू यादव निवासी तिलक नगर बिधूना की जमानत याचिका बुधवार को न्यायालय में प्रस्तुत की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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वहीं, एक अन्य मामले में अजीतमल थाना क्षेत्र के गांव भदसान निवासी पंकज पुत्र राजेश सिंह की गैर इरादतन हत्या के आरोप की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को सत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुई। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज ने पंकज की अग्रिम जमानत का प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
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