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कोर्ट ने दरोगा के विरुद्ध विभागीय जांच के दिए आदेश
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औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा ने गैंगस्टर के एक मुकदमे के अभियुक्त के विरुद्ध जारी गैर जमानती वारंट को तामील न कराने वाले कोतवाली के दरोगा नीरज त्रिपाठी के विरुद्ध लापरवाही के लिए विभागीय जांच कर रिपोर्ट भेजने के एसपी को निर्देशित किया है।
विशेष न्यायाधीश (गिरोह बंद अधिनियम) की कोर्ट में सदर कोतवाली में गैगस्टर का एक मुकदमा राज्य बनाम मोनू उर्फ कल्लू तिवारी लंबित है। इस मामले में अनुपस्थित चल रहे अभियुक्त रमन शुक्ला के विरुद्ध कोर्ट में 18 दिसंबर 2019 को गैर जमानती वारंट जारी किया था। दरोगा ने वारंट तामील नहीं कराया। अब कोर्ट से वारंट तामील कराने के लिए और वक्त मांगा।
इस पर नाराजगी जताते हुए इसे न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लापरवाही माना। साथ ही एसपी को निर्देशित किया कि वह दरोगा नीरज त्रिपाठी के विरुद्ध इस बारे में विभागीय जांच कराकर आख्या नियत तिथि के पूर्व प्रेषित करें। कोर्ट ने अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी वारंट जारी करते हुए अगली तिथि सात फरवरी तय की।
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विशेष न्यायाधीश (गिरोह बंद अधिनियम) की कोर्ट में सदर कोतवाली में गैगस्टर का एक मुकदमा राज्य बनाम मोनू उर्फ कल्लू तिवारी लंबित है। इस मामले में अनुपस्थित चल रहे अभियुक्त रमन शुक्ला के विरुद्ध कोर्ट में 18 दिसंबर 2019 को गैर जमानती वारंट जारी किया था। दरोगा ने वारंट तामील नहीं कराया। अब कोर्ट से वारंट तामील कराने के लिए और वक्त मांगा।
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इस पर नाराजगी जताते हुए इसे न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लापरवाही माना। साथ ही एसपी को निर्देशित किया कि वह दरोगा नीरज त्रिपाठी के विरुद्ध इस बारे में विभागीय जांच कराकर आख्या नियत तिथि के पूर्व प्रेषित करें। कोर्ट ने अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी वारंट जारी करते हुए अगली तिथि सात फरवरी तय की।
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