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बुरी नीयत से बालिका को ले जाने के दोषी को चार वर्ष की कैद
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औरैया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) राजेश चौधरी ने फफूंद थाना क्षेत्र के गांव सिबूपुर में दो वर्ष पहले एक नाबालिग बालिका को बुरी नियत से खेत में ले जाने के दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 17500 रुपये अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर के अनुसार एक गांव निवासी वादी ने फफूंद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 19 सितंबर 2017 की शाम चार बजे उनकी छह वर्षीय पुत्री को राजू उर्फ राजीव कुमार पुत्र राम दुलारे निवासी सिबूपुर बुरी नियत से बाजरा के खेत में दुष्कर्म करने को ले गया था। उस समय पीड़िता खेत में बकरी चरा रही थी, लोगों ने उसे मौके पर पकड़ने की कोशिश की तो वह भाग गया। वादी की रिपोर्ट पर फफूंद थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) राजेश चौधरी की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सों जितेंद्र सिंह तोमर व एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी तथा बचाव पक्ष को सुनने के बाद एडीजे राजेश चौधरी ने अभियुक्त राजू उर्फ राजीव कुमार को चार वर्ष के कठोर कारावास व 17500 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने अधिरोपित अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश है। सजा पाए राजू को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर के अनुसार एक गांव निवासी वादी ने फफूंद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 19 सितंबर 2017 की शाम चार बजे उनकी छह वर्षीय पुत्री को राजू उर्फ राजीव कुमार पुत्र राम दुलारे निवासी सिबूपुर बुरी नियत से बाजरा के खेत में दुष्कर्म करने को ले गया था। उस समय पीड़िता खेत में बकरी चरा रही थी, लोगों ने उसे मौके पर पकड़ने की कोशिश की तो वह भाग गया। वादी की रिपोर्ट पर फफूंद थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
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यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) राजेश चौधरी की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सों जितेंद्र सिंह तोमर व एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी तथा बचाव पक्ष को सुनने के बाद एडीजे राजेश चौधरी ने अभियुक्त राजू उर्फ राजीव कुमार को चार वर्ष के कठोर कारावास व 17500 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने अधिरोपित अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश है। सजा पाए राजू को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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