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Auraiya News: जुर्म स्वीकार करने पर गैंगस्टर के दोषी को सात साल की सजा

Tue, 08 Sep 2026 12:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Tue, 08 Sep 2026 12:23 AM IST
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Convicted gangster sentenced to seven years after pleading guilty.
औरैया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विनय प्रकाश सिंह ने अजीतमल कोतवाली पुलिस की ओर से गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार गांव फूलपुर निवासी छोटे सिंह उर्फ अमर सिंह का जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। दोषी को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस सजा में जेल में निरुद्ध दोषी की रिहाई की स्थिति बन गई है।
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कोतवाली अजीतमल क्षेत्र के गांव फूलपुर निवासी छोटे सिंह को पुलिस ने वर्ष 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। काफी समय से जेल काट रहे आरोपी ने जेल से जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। वह इटावा जेल में दो मार्च 2007 से 14 नवंबर 2014 तक व 31 जुलाई 2026 से वर्तमान समय तक निरुद्ध रहा।
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सोमवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने सजा को जेल में बिताई गई अवधि में समायोजित करने का आदेश दिया। दोषी सात साल से अधिक की जेल काट चुका है। ऐसे में इस फैसले से उसकी रिहाई की स्थिति बन गई है।
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