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Auraiya News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 12 साल की सजा
Sat, 19 Sep 2026 12:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:11 AM IST
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औरैया। विशेष सत्र अदालत (पॉक्सो अधिनियम) ने अजीतमल थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई है। पीठासीन अधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने दोषी पाए गए नीशू उर्फ हर्षित राव को अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार, वादी 20 जनवरी 2024 को उनकी 17 वर्षीय बेटी को मुरादगंज निवासी नीशू कुमार ले गया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद जांच के बाद पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
शुक्रवार को मामले की कोर्ट सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने अदालत ने अभियुक्त नीशू उर्फ हर्षित राव को दोषी करार दिया। इसके बाद दोषी को सजा सुनाने के बाद 20500 रुपये का अर्थदंड लगाते हुए इटावा जेल भेज दिया गया।
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अभियोजन के अनुसार, वादी 20 जनवरी 2024 को उनकी 17 वर्षीय बेटी को मुरादगंज निवासी नीशू कुमार ले गया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद जांच के बाद पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
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शुक्रवार को मामले की कोर्ट सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने अदालत ने अभियुक्त नीशू उर्फ हर्षित राव को दोषी करार दिया। इसके बाद दोषी को सजा सुनाने के बाद 20500 रुपये का अर्थदंड लगाते हुए इटावा जेल भेज दिया गया।
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