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Auraiya News: औरैयाः कबाड़ हो गए 15 साल पुराने 27 हजार वाहन
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औरैया। प्रदेश में नई स्क्रैप नीति लागू हो गई है। इसके तहत 15 साल पुराने वाहन कबाड़ हो गए हैं। इन वाहनों के बदले दूसरे नए वाहन का पंजीकरण कराने पर कर में छूट मिलेगी।
स्क्रैप नीति के तहत यदि आपका वाहन 15 साल से ज्यादा पुराना है तो सरकार आपको एक प्रमाण पत्र जारी करेगी। इसके आधार पर अगले एक साल में नया वाहन खरीदकर उसका रजिस्ट्रेशन कराने पर रोड टैक्स में 15 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। गैर व्यवसायिक वाहन पर 10 और व्यावसायिक वाहन होने पर 15 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
23 सितंबर 2021 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना मोटरयान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम 2021 तय किया था। इस नियम के तहत तयशुदा मियाद पूरी कर चुके पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ) जाएंगे। वहां से उनको स्क्रैप करने के लिए निस्तारित या निपेक्ष प्रमाण पत्र मिलेगा। पुराना वाहन स्क्रैप कराने के बाद नया वाहन लेन पर रोड टैक्स में छूट दी जाएगी।
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नई नीति के तहत अब फिटनेस नहीं होने की सूरत में गैर व्यवसायिक वाहन 15 वर्ष और व्यवसायिक वाहन महज आठ वर्ष तक चल सकेंगे। नई नीति से पुराने वाहनों से हो रहा वायु प्रदूषण कम होगा और नये वाहनों की मांग के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
एआरटीओ प्रवर्तन रेहाना बानो ने बताया कि जिले में 27 हजार वाहन नई स्क्रैप नीति की परिधि में आ गए है। इनकी फिटनेस नहीं हुई है। इसमें कुछ वाहन सड़कों पर आज भी फर्राटा भर रहे हैं और कुछ सक्रिय नहीं हैं। इनमें बाइक, स्कूटर, मोपेड, थ्री व्हीलर, एंबुलेंस शामिल हैं।
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स्क्रैप नीति के तहत यदि आपका वाहन 15 साल से ज्यादा पुराना है तो सरकार आपको एक प्रमाण पत्र जारी करेगी। इसके आधार पर अगले एक साल में नया वाहन खरीदकर उसका रजिस्ट्रेशन कराने पर रोड टैक्स में 15 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। गैर व्यवसायिक वाहन पर 10 और व्यावसायिक वाहन होने पर 15 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
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23 सितंबर 2021 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना मोटरयान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम 2021 तय किया था। इस नियम के तहत तयशुदा मियाद पूरी कर चुके पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ) जाएंगे। वहां से उनको स्क्रैप करने के लिए निस्तारित या निपेक्ष प्रमाण पत्र मिलेगा। पुराना वाहन स्क्रैप कराने के बाद नया वाहन लेन पर रोड टैक्स में छूट दी जाएगी।
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नई नीति के तहत अब फिटनेस नहीं होने की सूरत में गैर व्यवसायिक वाहन 15 वर्ष और व्यवसायिक वाहन महज आठ वर्ष तक चल सकेंगे। नई नीति से पुराने वाहनों से हो रहा वायु प्रदूषण कम होगा और नये वाहनों की मांग के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
एआरटीओ प्रवर्तन रेहाना बानो ने बताया कि जिले में 27 हजार वाहन नई स्क्रैप नीति की परिधि में आ गए है। इनकी फिटनेस नहीं हुई है। इसमें कुछ वाहन सड़कों पर आज भी फर्राटा भर रहे हैं और कुछ सक्रिय नहीं हैं। इनमें बाइक, स्कूटर, मोपेड, थ्री व्हीलर, एंबुलेंस शामिल हैं।