फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Ban on entry to the court without identity card and ID

बगैर परिचय पत्र व आईडी के कचहरी प्रवेश पर रोक

Mon, 18 Jul 2022 11:46 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 18 Jul 2022 11:46 PM IST
विज्ञापन
Ban on entry to the court without identity card and ID
औरैया। जिला न्यायालय में अब वकील, मुंशी, कर्मचारी और अन्य लोग परिचयपत्र दिखाकर ही प्रवेश कर सकेंगे। यह आदेश जिला जज ने कचहरी के दोनों गेटों पर लगे सुरक्षा बलों को दिए हैं।
विज्ञापन

सोमवार को जिला जजी खुलते ही जिला जज अनिल कुमार वर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। शनिवार को एसओजी और वकीलों के बीच हुए विवाद की घटना की जांच करने के बाद पाया कि गेट नंबर एक तथा गेट नंबर दो अधिकांश खुले रहते हैं। इससे वादकारी, अधिवक्ता एवं अन्य व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश करते हैं। सभी मेटल डिटेक्टर से नहीं निकलते हैं, जिससे न्यायालय में असुरक्षा का वातावरण होने की आशंका है।
विज्ञापन

उन्होंने न्यायालय सुरक्षा प्रभारी को आदेश दिए कि सभी मेटल डिटेक्टर से गुजरने वालों को प्रवेश कराते समय उनके पहचानपत्र, आधारकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि देखें और मेटल डिटेक्टर से होकर ही निकालें। यदि कोई बैग आदि सामान लिए हो तो उसे स्कैनर से जांच करने के बाद भी प्रवेश करने दें।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला जज ने शनिवार की घटना को गलत ढंग से प्रस्तुत करने वाले वकीलों को बुलाया और सीसीटीवी का हवाला देते हुए नाराजगी भी जताई। पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र शुक्ला ने स्पष्ट किया कि उन्हें वकीलों ने जो बताया उसे सही मानकर जिला जज के समक्ष रख दिया।

जिला जजी में डीबीए ने फर्जी वकीलों की धर पकड़ का अभियान छेड़ रखा है। पिछले दिनों जिला बार की बैठक में बगैर सीओपी नंबर वाले वकीलों को न्यायालय में प्रवेश पर रोक और फर्जी वकीलों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई। सोमवार को टीम ने ऐसे कई लोगों को पकड़ा तथा उन्हें चेतावनी दी। डीबीए महामंत्री प्रदीप कुमार तिवारी ने बताया कि टीम ने एक मुंशी तेजपाल को पकड़ा, जो कि अपने को वकील बताकर सीधे सादे लोगों को चूना लगाने में माहिर था। इसी तरह कई बगैर सीओपी नंबर वाले वकीलों को वकालतनामा न लगाने की चेतावनी दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed